ग्राहकों को धोखा देने पर 10 लाख का जुर्माना, मिलावट करने पर होगी उम्रकैद

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ग्राहकों को धोखा देने पर 10 लाख का जुर्माना, मिलावट करने पर होगी उम्रकैद

गुमराह करने वाले विज्ञापनों पर सरकार सख्त कदम उठाया है. गुरुवार को ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए ज्यादा कड़े प्रावधानों वाला उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 को लोकसभा में हंगामे के बीच सरकार ने पारित कर दिया है. इस बिल के तहत अगर कोई कंपनी झूठा या


ग्राहकों को धोखा देने पर 10 लाख का जुर्माना, मिलावट करने पर होगी उम्रकैदगुमराह करने वाले विज्ञापनों पर सरकार सख्त कदम उठाया है. गुरुवार को ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए ज्यादा कड़े प्रावधानों वाला उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 को लोकसभा में हंगामे के बीच सरकार ने पारित कर दिया है. इस बिल के तहत अगर कोई कंपनी झूठा या भ्रामक प्रचार करती है जो उपभोक्ता के हित के खिलाफ है तो उसे दो साल की सजा और 10 लाख रुपये तक जुर्माना हो सकता है. 
अपराध दोहराए जाने पर जुर्माने की राशि 50 लाख रुपये तक और कैद की अवधि पांच साल तक हो जाएगी. साथ ही, मिलावट करते हुए पाए जाने पर उम्रकैद हो सकती है. इसके अलावा एक एजेंसी बनाई जाएगी जो ग्राहकों के हितों का ध्यान रखेगी और कंपनियों पर कार्रवाई करेगी.
अमेरिका की तरह भारत में बनेगी नई एजेंसी- नए बिल के तहत सरकार अमेरिकी तर्ज पर एक ऐसी एजेंसी का गठन करने जा रही है, जो देश के हर कंज्यूमर के अधिकार का ख्याल रखेगी. जरूरत पडऩे पर ये एजेंसी कंज्यूमर के साथ ठगी करने वाली कंपनी पर जुर्माने के साथ-साथ कंपनी को सामान बाजार से वापिस बुलाने का आदेश भी दे सकेगी.