गोली मारकर हत्या की कोशिश के मामले में 6 आरोपियों को 10 वर्ष की कैद

डंके की चोट पर 'सिर्फ सच'

  1. Home
  2. home

गोली मारकर हत्या की कोशिश के मामले में 6 आरोपियों को 10 वर्ष की कैद

रुडकी। पानी की निकासी के विवाद में गोली मारकर हत्या की कोशिश के आठ साल पुराने मामले में लक्सर एडीजे कोर्ट ने सात में से छह आरोपियों को दोषी करार दिया है। जबकि एक की घटनास्थल पर मौजूदगी न पाए जाने पर बरी किया गया है। दोषियों को न्यायालय ने दस, दस साल


गोली मारकर हत्या की कोशिश के मामले में 6 आरोपियों को 10 वर्ष की कैद
रुडकी। पानी की निकासी के विवाद में गोली मारकर हत्या की कोशिश के आठ साल पुराने मामले में लक्सर एडीजे कोर्ट ने सात में से छह आरोपियों को दोषी करार दिया है। जबकि एक की घटनास्थल पर मौजूदगी न पाए जाने पर बरी किया गया है। दोषियों को न्यायालय ने दस, दस साल की सजा सुनाते हुए सीधे जेल भेज दिया गया है।

वादी पक्ष के अधिवक्ता सज्जाद अहमद ने बताया कि लक्सर कोतवाली के मुकरपुर गांव में हनीफ व जानइलाही के परिवारों के बीच पानी की निकासी को लेकर कुछ विवाद चल रहा था। 16 अगस्त 2011 में इसी विवाद को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई। कहासुनी के दौरान जानइलाही के बेटों व परिवार के लोगों ने हनीफ पक्ष पर फायरिंग कर दी थी।

इसमें इसरत पुत्र हनीफ व उसका बेटा गुलबहार गोली लगने से घायल हुए थे। हनीफ ने जानइलाही के बेटे मुर्तजा, मुनीश, मुस्तफा, इमरान व मेहरबान, गांव के ही फुरकान पुत्र गनी और युनुस के खिलाफ लक्सर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। जांच के बाद पुलिस ने सभी सात आरोपियों के खिलाफ आरापपत्र न्यायालय को भेजा था। इस मामले की सुनवाई लक्सर के एडीजे कोर्ट में चल रही थी। सुनवाई के दौरान तीन चश्मदीद गवाहों ने घटना के पक्ष में बयान दिए।

मामले में एडीजे अंबिका पंत ने मुर्तजा, मुनीश, मुस्तफा, इमरान, मेहरबान व फुरकान को दोषी करार देते हुए उन्हें दस, दस साल की सजा सुनाई है। साथ ही उन पर एक, एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर उन्हें छह, छह महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। इन सभी को न्यायालय से ही सीधे जेल भेज दिया गया है। जबकि कोर्ट ने सातवें आरोपी युनुस की घटनास्थल पर मौजूदगी न पाते हुए उसे बरी कर दिया है।