शारीरिक संबंध बनाकर GF को छोड़ने वाला हाईकोर्ट से बरी

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शारीरिक संबंध बनाकर GF को छोड़ने वाला हाईकोर्ट से बरी

नई दिल्ली। शारीरिक संबंध बनाने के बावजूद प्रेमिका को छोड़ना घिनौना हो सकता है, लेकिन यह अपराध नहीं है। रेप के मामले में आरोपी को बरी किए जाने के निचली अदालत के फैसले को बहाल रखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी की है। जस्टिस विभू बाखरू ने कहा कि यौ


शारीरिक संबंध बनाकर GF को छोड़ने वाला हाईकोर्ट से बरीनई दिल्ली। शारीरिक संबंध बनाने के बावजूद प्रेमिका को छोड़ना घिनौना हो सकता है, लेकिन यह अपराध नहीं है। रेप के मामले में आरोपी को बरी किए जाने के निचली अदालत के फैसले को बहाल रखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी की है।

जस्टिस विभू बाखरू ने कहा कि यौन संबंध के बावजूद प्रेमी को त्याग करना घृणास्पद हो सकता है, लेकिन यह अपराध नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कोर्ट ने कहा कि महिला ने शादी का वादा करके शारीरिक संबंध बनाने का आरोप आरोपी के साथ अपने यौन संबंध को सही ठहराने के लिए लगाया है।

कोर्ट ने कहा कि एफआईआर दर्ज होने के बाद महिला ने चिकित्सा परीक्षण से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट ने महिला की उन दलीलों को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की है जिसमें उसने कहा था कि यौन संबंध के लिए उसकी सहमति स्वैच्छिक नहीं थी बल्कि शादी का वादा करके ली गई थी।

हाईकोर्ट ने कहा है कि दुष्कर्म के कथित पहली घटना के तीन माह बाद 2016 में महिला आरोपी के साथ स्वेच्छा से होटल में गई। ऐसे में महिला के आरोपों में कोई दम नहीं है कि शादी का वादा करके उसके साथ यौन संबंध बनाया गया।