105 नर्सरी स्कूलों में एडमिशन पर रोक, रद्द हो सकती है मान्यता

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105 नर्सरी स्कूलों में एडमिशन पर रोक, रद्द हो सकती है मान्यता

दिल्ली सरकार ने राजधानी के 105 स्कूलों को नर्सरी ऐडमिशन की प्रक्रिया रोकने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि वे दी गई समयावधि के भीतर अपने क्राइटेरिया को सार्वजनिक नहीं कर पाए। राजधानी में 1600 निजी स्कूलों में नर्सरी ऐडमिशन की प्रक्रिया शनिवार को शुरू हो


105 नर्सरी स्कूलों में एडमिशन पर रोक, रद्द हो सकती है मान्यतादिल्ली सरकार ने राजधानी के 105 स्कूलों को नर्सरी ऐडमिशन की प्रक्रिया रोकने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि वे दी गई समयावधि के भीतर अपने क्राइटेरिया को सार्वजनिक नहीं कर पाए। राजधानी में 1600 निजी स्कूलों में नर्सरी ऐडमिशन की प्रक्रिया शनिवार को शुरू हो गई। शिक्षा निदेशालय ने पैरंट्स को सुझाव दिया है कि वे विभागों द्वारा आदेश जारी करने तक इन स्कूलों का रुख न करें।
शिक्षा निदेशालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, पारदर्शिता और दाखिले में समरूपता बनाए रखने के लिए इन 105 स्कूलों में सत्र 2019-20 के दाखिले की प्रक्रिया अगले आदेश तक रोक दी गई है। अधिकारी ने बताया, अगर यह पाया गया कि स्कूल निर्देश के बाद भी दाखिला ले रहे हैं तो उनके खिलाफ बिना किसी पूर्व नोटिस के नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
नर्सरी में दाखिले के लिए तय किए गए मानकों में- स्कूल से घर की दूरी, भाई-बहन कोटा, माता-पिता के स्कूल के पूर्व स्टूडेंट्स होने, सिंगल चाइल्ड, पहला बच्चा शामिल हैं। शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी अनुसूचि के मुताबिक, आवेदकों का विंडो शनिवार को खोला जाएगा आवेदन भरने की आखिरी तारीख 7 जनवरी है। चयनित बच्चों की पहली सूची 4 फरवरी को सामने आएगी। दूसरी सूची 21 फरवरी को आएगी और नर्सरी प्रवेश की प्रक्रिया 31 मार्च को समाप्त हो जाएगी। प्री-स्कूलों, प्री-प्रामरी और पहली क्लास में 25 प्रतिशत सीटें आर्थिक रूप से कमजोर/सुविधाविहीन बच्चों के लिए आरक्षित रखा गया है।