अधेड़ की हत्या में सगे भाई समेत तीन की जमानत खारिज

डंके की चोट पर 'सिर्फ सच'

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अधेड़ की हत्या में सगे भाई समेत तीन की जमानत खारिज

सुलतानपुर। धारदार हथियार से हुई अधेड़ की हत्या के मामले में सगे भाई समेत तीन आरोपियों की तरफ से एडीजे तृतीय की अदालत में जमानत अर्जी प्रस्तुत की गयी। जिस पर सुनवाई के पश्चात सत्र न्यायाधीश छत्रधारी सिंह यादव ने आरोपियों की जमानत खारिज कर दी है। मामल


अधेड़ की हत्या में सगे भाई समेत तीन की जमानत खारिजसुलतानपुर। धारदार हथियार से हुई अधेड़ की हत्या के मामले में सगे भाई समेत तीन आरोपियों की तरफ से एडीजे तृतीय की अदालत में जमानत अर्जी प्रस्तुत की गयी। जिस पर सुनवाई के पश्चात सत्र न्यायाधीश छत्रधारी सिंह यादव ने आरोपियों की जमानत खारिज कर दी है।
मामला कूरेभार थाना क्षेत्र के कौडियावा गांव से जुड़ा है। जहां की रहने वाली बिट्टन ने बीते तीन अपैल की घटना बताते हुए पुरानी रंजिश के चलते धारदार हथियार से हमला कर अपने जेठ तेजबहादुर की हत्या करने एवं अन्य परिवारीजनों को गम्भीर चोटे पहुंचाने के आरोप में आरोपीगण अंगनू, रामसुंदर, राजेन्द्र, रामपाल उसके भाई राजकुमार, आजाद सहित अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। इस मामले में आरोपीगण सगे भाई राजकुमार व रामपाल एवं सहआरोपी आजाद की तरफ से अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय की अदालत में प्रस्तुत जमानत अर्जी पर सुनवाई चली। इस दौरान बचाव पक्ष ने आरोपों को निराधार बताते हुए जमानत स्वीकार करने की मांग की। वहीं अभियोजन पक्ष से शासकीय अधिवक्ता विजय शंकर शुक्ला ने अपराध को अत्यंत गम्भीर बताते हुए तीनों आरोपियों की घटना में अहम भूमिका होने का तर्क रखते हुए जमानत पर विरोध जताया। उभय पक्षों को सुनने के पश्चात न्यायाधीश छत्रधारी सिंह यादव ने आरोपियों की जमानत खारिज कर दी।