बंगला विवाद : पटना हाईकोर्ट ने खारिज की तेजस्वी यादव की याचिका

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बंगला विवाद : पटना हाईकोर्ट ने खारिज की तेजस्वी यादव की याचिका

पटना हाई कोर्ट ने बिहार विधानसभा में विपक्षी नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के बंगला विवाद पर दायर अपील खारिज करते हुए उन्हें राहत देने से इंकार कर दिया. चीफ जस्टिस ए पी शाही की खंडपीठ ने पिछले सप्ताह तेजश्वी यादव की अपील पर सुनवाई पूरी कर


बंगला विवाद : पटना हाईकोर्ट ने खारिज की तेजस्वी यादव की याचिकापटना हाई कोर्ट ने बिहार विधानसभा में विपक्षी नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के बंगला विवाद पर दायर अपील खारिज करते हुए उन्हें राहत देने से इंकार कर दिया. चीफ जस्टिस ए पी शाही की खंडपीठ ने पिछले सप्ताह तेजश्वी यादव की अपील पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा था,जिसे आज सुनाया गया।
दरअसल, कांग्रेस और जेडीयू की गठबंधन सरकार में उपमुख्यमंत्री बनने के बाद तेजस्वी यादव को सरकारी आवास आवंटित किया गया था। महागठबंधन की सरकार के दौरान तेजस्वी को पटना के पांच देशरत्न मार्ग पर स्थित यह सरकारी बंगला मिला था। पर, आरजेडी से अलग होकर जेडीयू ने बीजेपी के साथ सरकार बना ली।
सुप्रीम कोर्ट में दे सकते हैं चुनौती
बीजेपी के साथ आने के बाद सुशील कुमार मोदी उपमुख्यमंत्री बने। इसके बाद बिहार सरकार ने तेजस्वी को सरकारी आवास खाली करने को कहा था। सरकार के फैसले को तेजस्वी ने हाई कोर्ट में चुनौती दी। अब तेजस्वी यादव की याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। उधर, कयास लग रहे हैं कि तेजस्वी अब इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं।
पिछले महीने पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ा था 
बता दें कि इसके पहले बंगला खाली करने को लेकर आरजेडी और जेडीयू के बीच खूब तकरार भी रहा। पिछले महीने बंगला खाली कराने पहुंची पुलिस टीम को खाली हाथ लौटना पड़ा था। इससे पहले आरजेडी नेताओं ने बंगला खाली कराने के विरोध में धरना दिया था और पुलिस टीम का विरोध किया। बंगले के गेट में एक नोटिस लगी थी जिस पर लिखा है- मामला कोर्ट में है इसलिए बंगला खाली कराने का दबाव न बनाएं।