दाती महाराज के खिलाफ जारी रहेगी CBI जांच, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

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दाती महाराज के खिलाफ जारी रहेगी CBI जांच, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

दिल्ली हाईकोर्ट ने दाती महाराज की याचिका को बुधवार को खारिज कर दिया. इस याचिका में अदालत के उस फैसले की समीक्षा की मांग की गई थी, जिसमें उसके खिलाफ दर्ज बलात्कार मामले की जांच सीबीआई को सौंपने को कहा गया था. मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन एवं न्यायमू


दाती महाराज के खिलाफ जारी रहेगी CBI जांच, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिकादिल्ली हाईकोर्ट ने दाती महाराज की याचिका को बुधवार को खारिज कर दिया. इस याचिका में अदालत के उस फैसले की समीक्षा की मांग की गई थी, जिसमें उसके खिलाफ दर्ज बलात्कार मामले की जांच सीबीआई को सौंपने को कहा गया था.
मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन एवं न्यायमूर्ति वी के राव की पीठ ने तीन अक्टूबर के अदालत के फैसले के खिलाफ दाखिल दाती महाराज की पुनर्विचार याचिका पर यह फैसला सुनाया. अदालत ने तीन अक्टूबर को एक महिला के आवेदन पर मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दी थी. महिला ने दाती महाराज पर बलात्कार का आरोप लगाया था.
हाईकोर्ट ने कहा था कि जिस तरह से पुलिस ने जांच की वह जांच पर संदेह पैदा करता है. गौरतलब है कि स्वयंभू बाबा दाती महाराज और उनके तीन सहयोगियों के खिलाफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने रेप और अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने का मामला दर्ज किया है. दाती महाराज का दक्षिण दिल्ली में एक मंदिर है. दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देशों पर सीबीआई मामले की जांच कर रही थी. आरोपी का दावा था कि उन्हें इस मामले में फंसाया जा रहा है.