10 हजार के ऑटो रिक्शा पर 52,500 रुपए का जुर्माना

डंके की चोट पर 'सिर्फ सच'

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10 हजार के ऑटो रिक्शा पर 52,500 रुपए का जुर्माना

भुवनेश्वर। नया मोटरयान कानून लागू होने के साथ ही इसके हैरतअंगेज जुर्माने के कारनामे सामने आने लगे। ओडिशा में इस कानून को सख्ती के साथ लागू किया गया है और इसका शिकार एक रिक्शाचालक हो गया। इस कानून के तहत राजधानी भुवनेश्वर में बुधवार को एक ऑटो रिक्शा


10 हजार के ऑटो रिक्शा पर 52,500 रुपए का जुर्माना
भुवनेश्वर। नया मोटरयान कानून लागू होने के साथ ही इसके हैरतअंगेज जुर्माने के कारनामे सामने आने लगे। ओडिशा में इस कानून को सख्ती के साथ लागू किया गया है और इसका शिकार एक रिक्शाचालक हो गया।

इस कानून के तहत राजधानी भुवनेश्वर में बुधवार को एक ऑटो रिक्शा चालक पर 52 हजार 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ऑटो चालक ने इसके जवाब में कहा कि इसे बेच देने पर भी 10 हजार से अधिक नहीं मिलेगा।

जुर्मान लगते ही वह अपनी गाड़ी पुलिस के पास ही छोड़कर भाग गया। अवैध लाइसेंस के लिए 5,000, शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10,000, वायु और ध्वनि प्रदूषण पर 10,000, परमिट का उल्लंघन करने पर 10,000, लगाया, गाड़ी का पंजीकरण न होने पर 5,000, बीमा न होने पर 2,000, गलत लेन में चलने पर 500 रुपये और अन्य नियमों को न मानने पर उसके ऊपर 5000 का जुर्माना लगा। इस तरह कुल राशि 47,500 रुपये तक पहुंच गई।

वहीं पुलिस ने भी उस पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया और यह राशि 52,500 रुपये हो गई। हालांकि जुर्माने की रकम सुनते ही चालक गाड़ी छोड़ कर भाग खड़ा हुआ। वहीं ट्रैफिक पुलिस ने इस मामले पर कहा कि वे उस पर नियमानुसार कार्रवाई करेंगे।