राम्या को बदनाम करने के दोषी पाए गए 2 न्यूज़ चैनल, कोर्ट ने दिए 50 लाख भुगतान करने के निर्देश

डंके की चोट पर 'सिर्फ सच'

  1. Home
  2. Desh Videsh

राम्या को बदनाम करने के दोषी पाए गए 2 न्यूज़ चैनल, कोर्ट ने दिए 50 लाख भुगतान करने के निर्देश

बेंगलुरु की एक सिविल कोर्ट ने 2013 के आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग घोटाले में गलत तरीके से जोड़कर अभिनेत्री से राजनीतिज्ञ बनीं दिव्या स्पंदना (राम्या) को बदनाम करने के लिए एशियानेट और सुवर्णा न्यूज को दोषी पाया है। दोनों चैनल बीजेपी के राज्यसभा सांसद, राजी


राम्या को बदनाम करने के दोषी पाए गए 2 न्यूज़ चैनल, कोर्ट ने दिए 50 लाख भुगतान करने के निर्देश
बेंगलुरु की एक सिविल कोर्ट ने 2013 के आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग घोटाले में गलत तरीके से जोड़कर अभिनेत्री से राजनीतिज्ञ बनीं दिव्या स्पंदना (राम्या) को बदनाम करने के लिए एशियानेट और सुवर्णा न्यूज को दोषी पाया है।

दोनों चैनल बीजेपी के राज्यसभा सांसद, राजीव चंद्रशेखर के स्वामित्व में हैं, जिन्होंने 2017 में अर्नब गोस्वामी के साथ रिपब्लिक टीवी की स्थापना की थी। अदालत ने अपने फैसले में चंद्रशेखर के स्वामित्व वाले दो चैनलों को इस मामले में कवरेज के लिए पत्रकारिता की नैतिकता का पूर्ण उल्लंघन बताया है।

लाइव लॉ वेबसाइट के मुताबिक, कोर्ट ने एशियानेट और सुवर्णा न्यूज दोनों को कांग्रेस की सोशल मीडिया और डिजिटल कम्युनिकेशंस हेड दिव्या स्पंदना को स्पॉट फिक्सिंग घोटाले से गलत तरीके से जोड़ने के लिए उत्तरदायी पाया और टीवी चैनलों को 50 लाख रुपये का हर्जाना देने का निर्देश दिया।

न्यायालय ने संसद के पूर्व सदस्य को स्थायी निषेधाज्ञा निषेधाज्ञा के लिए इन समाचार नेटवर्कों को मैच फिक्सिंग/स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल से जोड़ने वाले किसी भी कार्यक्रम को प्रसारित करने से रोकने की अनुमति भी दी।

कांग्रेस की पूर्व सांसद राम्या इस समय पार्टी की सोशल मीडिया टीम की कमान संभाल रही हैं। उन्होंने अभी तक इस मामले कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।