पेड़ों पर कीलें, बैनर और लाइट लगाने पर होगी 3 साल की जेल

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पेड़ों पर कीलें, बैनर और लाइट लगाने पर होगी 3 साल की जेल

चेन्नई। ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन ने सड़क किनारे लगे पेड़ों पर विज्ञापन, तार या लाइट्स लगाकर उन्हें नुकसान पहुंचाने वाले लोगों और निजी संस्थाओं पर 25,000 रुपए जुर्माना सहित 3 साल जेल की सजा का प्रावधान किया है। पेड़ों से 10 दिन में विज्ञापनों को हटाने क


पेड़ों पर कीलें, बैनर और लाइट लगाने पर होगी 3 साल की जेल
चेन्नई। ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन ने सड़क किनारे लगे पेड़ों पर विज्ञापन, तार या लाइट्स लगाकर उन्हें नुकसान पहुंचाने वाले लोगों और निजी संस्थाओं पर 25,000 रुपए जुर्माना सहित 3 साल जेल की सजा का प्रावधान किया है।

पेड़ों से 10 दिन में विज्ञापनों को हटाने का निर्देश देते हुए चेन्नई कॉर्पोरेशन ने कहा कि पेड़ों पर कील ठोकना प्रकृति के खिलाफ है। इससे पेड़ों की उम्र कम होती है।

कॉर्पोरेशन के आयुक्त जी प्रकाश ने बयान में कहा, स्थानीय नागरिक पेड़ों पर विज्ञापन, होर्डिंग लगाने की शिकायत नम्मा चेन्नई एप और हेल्पलाइन (1913) पर भी कर सकते हैं। इस एप की शुरुआत नागरिक सुविधाओं में किसी भी तरह की अनियमितता की शिकायत करने के लिए की गई थी।