विवाहिता को जलाकर मौत के घाट उतारने के आरोपी पति की जमानत खारिज...

डंके की चोट पर 'सिर्फ सच'

  1. Home
  2. Desh Videsh

विवाहिता को जलाकर मौत के घाट उतारने के आरोपी पति की जमानत खारिज...

सुलतानपुर। दहेज की मांग पूरी न होने के चलते विवाहिता को मौत के घाट उतारने के आरोपी पति की तरफ से एफटीसी प्रथम की अदालत में जमानत अर्जी प्रस्तुत की गई। जिस पर सुनवाई के उपरांत न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह ने आरोपी की जमानत खारिज कर दी। मामला लंभुआ थाना


विवाहिता को जलाकर मौत के घाट उतारने के आरोपी पति की जमानत खारिज...
सुलतानपुर।  दहेज की मांग पूरी न होने के चलते विवाहिता को मौत के घाट उतारने के आरोपी पति की तरफ से एफटीसी प्रथम की अदालत में जमानत अर्जी प्रस्तुत की गई। जिस पर सुनवाई के उपरांत न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह ने आरोपी की जमानत खारिज कर दी।

मामला लंभुआ थाना क्षेत्र के जाटूपुर-परसुरामपुर गांव से जुड़ा है। जहां के रहने वाले कमलेश गुप्ता के साथ अभियोगिनी सुनीता देवी निवासिनी छिवरहा-पीपरपुर ने अपनी बेटी प्रीती का विवाह सम्पन्न कराया था। आरोप के मुताबिक ससुरालीजन आये दिन नगदी एवं मोटर साइकिल की मांग को लेकर प्रताडि़त करते थे। प्रताडऩा के पीछे कमलेश का किसी अन्य महिला से नाजायज सम्बन्धो को लेकर भी प्रीती के जरिये रोक-टोक की वजह सामने आई थी।

इन्ही मामलो को लेकर ससुरालीजनों ने बीते एक दिसम्बर को उसे जला दिया,नतीजतन इलाज के दौरान उसकी घटना के 10 दिन बाद लखनऊ हास्पिटल में मौत हो गयी। मामले में पति-कमलेश गुप्ता,ससुर- रामसुख,सास-निर्मला देवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। तीनों आरोपी गिरफ्तार कर जेल भेजे गये।

मामले में आरोपी पति कमलेश गुप्ता की तरफ से प्रस्तुत जमानत अर्जी पर एफटीसी प्रथम की अदालत में सुनवाई चली। जिस पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने आरोपों को निराधार बताया,वहीं शासकीय अधिवक्ता डा.राघवेंद्र विक्रम सिंह ने अपराध को गंभीर बताते हुए जमानत खारिज करने की मांग की। उभय पक्षों को सुनने के पश्चात न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह ने आरोपी पति की जमानत खारिज कर दी।