रेप व हत्या के आरोपियों को उम्रकैद की सजा

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रेप व हत्या के आरोपियों को उम्रकैद की सजा

अयोध्या। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट सुरेशचंद्र आर्य ने 15 साल की लड़की से दुष्कर्म व हत्या के दोषी अपराधियों ओमप्रकाश उर्फ बबलू व अनिल कुमार उर्फ गुड्डू को उम्र कैद की सजा सुनाई है। दोनों पर कुल 66 हजार रुपये का जुर्माना भी किया गया है। यह फैसला


रेप व हत्या के आरोपियों को उम्रकैद की सजा
अयोध्या।   विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट सुरेशचंद्र आर्य ने 15 साल की लड़की से दुष्कर्म व हत्या के दोषी अपराधियों ओमप्रकाश उर्फ बबलू व अनिल कुमार उर्फ गुड्डू को उम्र कैद की सजा सुनाई है। दोनों पर कुल 66 हजार रुपये का जुर्माना भी किया गया है। यह फैसला वारदात के करीब 17 साल बाद आया।

दोनों अपराधियों को हाई कोर्ट से जमानत मिली थी। सजा सुनाए जाने के बाद जज ने उन्हें न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। ओमप्रकाश मवई थाना क्षेत्र के दुल्लामऊ अमराई तथा अनिल कुमार रायबरेली जिले के मोहनगंज थाना क्षेत्र के तिलाई का निवासी है, जो अस्थाई तौर पर दुल्लामऊ में ही रहता है। जज ने दोनों को दुष्कर्म, हत्या व लाश को छिपाकर साक्ष्य मिटाने का दोषी पाया है।

वारदात रुदौली थाना क्षेत्र के जमुनियामऊ गांव की थी। प्राथमिकी के मुताबिक 23 जून 2002 को वादी की पुत्री भैंस चराने गई थी। देर तक वह नहीं लौटी तो परिवारवालों ने तलाश शुरू की। भैंसें गन्ने के खेत में चरती मिलीं, लेकिन लड़की का पता नहीं चला। अगले दिन लड़की की लाश दूसरे गन्ने के खेत में मिली।