ई कॉमर्स कंपनियों की मनमानी पर लगाम, 14 दिन में कस्टमर को मिलेगा रिफंड

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ई कॉमर्स कंपनियों की मनमानी पर लगाम, 14 दिन में कस्टमर को मिलेगा रिफंड

ई कॉमर्स कंपनियों की मनमानी रोकने और उपभोक्ताओं को हो रहे नुकसान को रोकने के लिए सरकार ने नया ड्राफ्ट तैयार किया है। इस ड्राफ्ट में ऐसी गाइडलाइंस तय की गई हैं जिनकी बदौलत कंपनियों पर शिकंजा कसा जा सकेगा। सरकार ने इन गाइडलाइंस पर सभी स्टेकहोल्डर्स से


ई कॉमर्स कंपनियों की मनमानी पर लगाम, 14 दिन में कस्टमर को मिलेगा रिफंड
ई कॉमर्स कंपनियों की मनमानी रोकने और उपभोक्ताओं को हो रहे नुकसान को रोकने के लिए सरकार ने नया ड्राफ्ट तैयार किया है। इस ड्राफ्ट में ऐसी गाइडलाइंस तय की गई हैं जिनकी बदौलत कंपनियों पर शिकंजा कसा जा सकेगा। सरकार ने इन गाइडलाइंस पर सभी स्टेकहोल्डर्स से 16 सितंबर तक राय मांगी है।
इन गाइडलाइंस में कहा गया है कि ई-कॉमर्स कंपनियों को 14 दिनों में पूरा रिफंड करना होगा। साथ ही ग्राहकों की शिकायतों का 1 महीने में समाधान करना होगा। ई-कॉमर्स कंपनियां अपनी वृद्धि को तेज करने के लिए छोटे शहरों पर बड़ा दांव खेलती नजर आ रही हैं। वे इन शहरों के व्यापक उपभोक्ता आधार का लाभ उठाने के लिए अपने कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने पर ध्यान दे रही हैं।
विशेषज्ञों का कहना है कि इन कंपनियों की छोटे शहरों में नियुक्तियों में 15 प्रतिशत तक तेजी आने का अनुमान है। दरअसल ऐसी कई शिकायतें अकसर सामने आती रहती हैं ई कामर्स कंपनियों की मनमानी के कारण कस्टमर्स को काफी नुकसान हो रहा है। कई बार कस्टमर शिकायतें भी करते लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होती।