मतदान तिथि व उसके एक दिन पूर्व के विज्ञापनों के प्रकाशन के लिए अधिप्रमाणन जरूरी

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मतदान तिथि व उसके एक दिन पूर्व के विज्ञापनों के प्रकाशन के लिए अधिप्रमाणन जरूरी

धमतरी। लोकसभा निर्वाचन-2019 के तहत् लोकसभा क्षेत्र महासमुंद के विधानसभा क्षेत्र कुरूद एवं धमतरी तथा लोकसभा क्षेत्र कांकेर के विधानसभा क्षेत्र सिहावा में मतदान आगामी 18 अप्रैल को किया जाएगा। तत्संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रजत बंसल ने


मतदान तिथि व उसके एक दिन पूर्व के विज्ञापनों के प्रकाशन के लिए अधिप्रमाणन जरूरीधमतरी।  लोकसभा निर्वाचन-2019 के तहत् लोकसभा क्षेत्र महासमुंद के विधानसभा क्षेत्र कुरूद एवं धमतरी तथा लोकसभा क्षेत्र कांकेर के विधानसभा क्षेत्र सिहावा में मतदान आगामी 18 अप्रैल को किया जाएगा।

तत्संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रजत बंसल ने बताया कि जिला स्तर पर गठित मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति (एमसीएमसी) द्वारा इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया में राजनीतिक विज्ञापन तथा विभिन्न रूप में प्रसारित किए जाने की पूर्वानुमति समीक्षा के उपरांत दी जाती है। प्रिंट मीडिया में प्रकाशित होने विज्ञापनों के लिए पूर्व-प्रमाणन की बाध्यता नहीं है।

इस संबंध में उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ से जारी पत्र का हवाला देते हुए बताया कि मतदान तिथि 18 अप्रैल एवं उसके एक दिवस पूर्व 17 अप्रैल को प्रिंट मीडिया में भी प्रकाशित होने वाले राजनीतिक विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणन (प्री-सर्टिफिकेशन) मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति से कराना आवश्यक होगा।