ATM ट्रांजेक्शन फेल होने पर कटे पैसे, तो बैंक देगा जुर्माना

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ATM ट्रांजेक्शन फेल होने पर कटे पैसे, तो बैंक देगा जुर्माना

नई दिल्ली। भले ही तकनीक की वजह से हमारी बैंकिंग आसान हो गई है, लेकिन इसके बावजूद कई बार ग्राहकों को कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि बैंक ग्राहक किसी एटीएम से पैसे निकालने का प्रयास करता है, उसके खाते से पैसे कट भी ज


ATM ट्रांजेक्शन फेल होने पर कटे पैसे, तो बैंक देगा जुर्माना
नई दिल्ली। भले ही तकनीक की वजह से हमारी बैंकिंग आसान हो गई है, लेकिन इसके बावजूद कई बार ग्राहकों को कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि बैंक ग्राहक किसी एटीएम से पैसे निकालने का प्रयास करता है, उसके खाते से पैसे कट भी जाते हैं, लेकिन पैसे निकलते नहीं हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है। अगर हां तो घबराने की जरूरत नहीं है। यह समस्या अकेले आप की नहीं है। तमाम लोगों की यही शिकायत है।
ऐसा अक्सर होता है कि आप एटीएम से पैसा निकालने जाते हैं और किसी वजह से पैसा नहीं निकलता है, लेकिन आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। इसे फेल एटीएम ट्रांजेक्शन कहते हैं। अमूमन ऐसे मामलों में खुद-ब-खुद पैसा रिफंड हो जाता है। अगर, नहीं होता है तो कस्टमर केयर को फोन कर या मेल के जरिए शिकायत करते हैं, जिसके बाद रिफंड मिल जाता है। आरबीआई की डेटा के मुताबिक, वित्त वर्ष 2018 (2017-18) में इस तरह के करीब 16 हजार मामले दर्ज किए गए थे। क्या आप जानते हैं कि अगर बैंक रिफंड करने में देरी करता है तो उससे फाइन वसूला जा सकता है?
आरबीआई के नियम के मुताबिक, जिस दिन आप फेल ट्रांजेक्शन की शिकायत करते हैं उसके सात दिनों (वर्किंग डे) के भीतर अगर आपको रिफंड नहीं मिलता है तो बैंक को रोजाना 100 रुपये के हिसाब से मुआवजा भरना होगा।