ममता बनर्जी की मॉर्फ फोटो शेयर करने वाली BJP कार्यकर्ता प्रियंका शर्मा को SC से मिली जमानत

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ममता बनर्जी की मॉर्फ फोटो शेयर करने वाली BJP कार्यकर्ता प्रियंका शर्मा को SC से मिली जमानत

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की छेड़छाड़ (मॉर्फ) से तैयार की गई तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा करने के आरोप में गिरफ्तार भाजपा की महिला कार्यकर्ता प्रियंका शर्मा की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर ली है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से मंगलवार


ममता बनर्जी की मॉर्फ फोटो शेयर करने वाली BJP कार्यकर्ता प्रियंका शर्मा को SC से मिली जमानत
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की छेड़छाड़ (मॉर्फ) से तैयार की गई तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा करने के आरोप में गिरफ्तार भाजपा की महिला कार्यकर्ता प्रियंका शर्मा की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर ली है।

सुप्रीम कोर्ट की ओर से मंगलवार प्रियंका शर्मा को जमानत मिल गई। प्रियंका शर्मा ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मंगलवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पहले के अपने आदेश में प्रियंका शर्मा को सशर्त जमानत दिया था। जिसमें कोर्ट ने कहा कि प्रियंका को जेल से बाहर आने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से माफी मांगनी होगी।

हालांकि, शीर्ष अदालत ने बाद में अपने पहले के फैसले में माफी मांगने के आदेश में बदलाव करते हुए प्रियंका को तुरंत जमानत देने का फैसला किया।

कोर्ट ने प्रियंका के वकील एनके कौल को बुलाकर अपने आदेश में बदलाव करते हुए अपने आदेश में माफी मांगने की शर्त हटाने की जानकारी दी। अब प्रियंका को तुंरत ही जेल से रिहा कर दिया जाएगा।