रेप मामले में बसपा के नवनिर्वाचित सांसद को गिरफ्तारी से नहीं मिली छूट

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रेप मामले में बसपा के नवनिर्वाचित सांसद को गिरफ्तारी से नहीं मिली छूट

लखनऊ। घोसी से बसपा के नवनिर्वाचित सांसद और रेप के आरोपी अतुल राय की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. फरार चल रहे अतुल राय ने गिरफ्तारी से बचने के लिए शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी. दरअसल, बसपा के सांसद अतुल राय पर रेप का आरोप है और व


रेप मामले में बसपा के नवनिर्वाचित सांसद को गिरफ्तारी से नहीं मिली छूट
लखनऊ। घोसी से बसपा के नवनिर्वाचित सांसद और रेप के आरोपी अतुल राय की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. फरार चल रहे अतुल राय ने गिरफ्तारी से बचने के लिए शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी. दरअसल, बसपा के सांसद अतुल राय पर रेप का आरोप है और वह गिरफ्तारी से बचने के लिए लोकसभा चुनाव के पहले से ही फरार चल रहे हैं. पुलिस उनकी तलाश में कई स्थानों पर छापे भी मार चुकी है. पुलिस अभी भी उनकी तलाश में जुटी है. राय ने पहले हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन उन्हें वहां से निराशा हाथ लगी थी. कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तारी पर स्टे देने से इनकार कर दिया था.
लोकसभा चुनाव 2019 में बसपा ने जो 10 सीटें जीती हैं, उनमें से एक यूपी की घोसी सीट भी है. चुनाव के दौरान मतदाता इस पशोपेश में रहे कि आखिर जिसे उन्हें वोट देना है, वो अतुल राय कहां गायब हैं  हालांकि, शुरूआत में उन्होंने यहां कुछ दिनों तक प्रचार किया था, लेकिन बाद में वह लापता हो गए. उस वक्त यह भी कहा जा रहा था कि गिरफ्तारी से बचने के लिए राय भूमिगत हो गए हैं.
बता दें कि बीएसपी के अतुल राय ने बीजेपी के हरिनारायण राजभर को 1,22,018 हजार मतों से हराया. इस सीट पर कुल 11,37,931 मत पड़े और अतुल कुमार को 5,72,258 मत मिले, जबकि भाजपा उम्मीदवार हरिनारायण राजभर को 4,50,240 मत प्राप्त हुआ. वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार हरिनारायण राजभर जीत दर्ज करने में सफल रहे थे.