नशे की हालत में वाहन चलाने पर महीनों के लिए जेल जाना पड़ेगा

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नशे की हालत में वाहन चलाने पर महीनों के लिए जेल जाना पड़ेगा

नई दिल्ली। नशे में गाड़ी चलाना किसी के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है. इसके लिए कड़े कानून भी बनाए गए हैं लेकिन इस कानून में अब और सख्ती के आदेश दिए गए हैं. दिल्ली की एक अदालत ने इसी तरह के एक मामले की सुनवाई करते हुए पुलिस को आदेश दिया है कि ऐसे वा


नशे की हालत में वाहन चलाने पर महीनों के लिए जेल जाना पड़ेगा
नई दिल्ली। नशे में गाड़ी चलाना किसी के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है. इसके लिए कड़े कानून भी बनाए गए हैं लेकिन इस कानून में अब और सख्ती के आदेश दिए गए हैं. दिल्ली की एक अदालत ने इसी तरह के एक मामले की सुनवाई करते हुए पुलिस को आदेश दिया है कि ऐसे वाहन चालकों को दिनों में नहीं महीनों की जेल की सजा सुनिश्चित की जानी चाहिए.
साकेत स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुनाली गुप्ता की अदालत ने शराब पीकर गाड़ी चलाने के आरोप में मोहन नामक एक शख्स को दो महीने जेल की सजा सुनाई है. नशे की हालत में वाहन चलाने की घटनाएं लगातार बढ़ रही है. पिछले कुछ सालों के आंकड़ों पर गौर करें तो इस तरह के मामलों में 30 से 40 फीसदी का इजाफा हुआ है. इससे साफ है कि नशे की हालत में पकड़े गए लोगों की सजा काफी कम है इसलिए उनमें किसी भी तरह का भय नहीं है. सजा कम होने के कारण इस तरह के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं.
ऐसे में जरूरी हो गया है कि नशे की हालत में पकड़े गए वाहन चालकों को महीनों की जेल की सजा सुनाई जानी चाहिए. लंबे समय तक जेल में रहने के कारण उनमें डर पैदा होगा और इस तरह के मामलों में कमी आएगी. अदालत ने मोहन पर तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
आरोपी मोहन को दो साल पहले पुलिस ने आश्रम चौक से नशे की हालत में बाइक चलाते हुए पकड़ा था. नशे की हालत में मोहन को गलत तरीके से गाड़ी चला रहा था. जांच में पाया गया कि मोहन ने शराब पी रखी है. आरोपी के शरीर में शराब की मात्रा 162/100 एमजी पाई गई, जबकि निर्धारित मात्रा 30/100 एमजी होती है. बताया जाता है कि आरोपी ने निर्धारित मात्रा से 34 गुना अधिक शराब पी रखी थी.
-सांकेतिक तस्वीर