गुजरात सरकार को बिलकिस बानो को दो हफ्ते में 50 लाख का मुआवजा देने का निर्देश
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को गुजरात सरकार को निर्देश दिये कि वह दो हफ्तें के अंदर 2002 में गुजरात दंगों में रेप पीड़िता बिलकिस बानो को 50 लाख रुपये का मुआवजा दे। साथ ही कोर्ट ने गुजरात सरकार से बिलकिस बानो को सरकारी नौकरी और घर देने के भी न
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को गुजरात सरकार को निर्देश दिये कि वह दो हफ्तें के अंदर 2002 में गुजरात दंगों में रेप पीड़िता बिलकिस बानो को 50 लाख रुपये का मुआवजा दे। साथ ही कोर्ट ने गुजरात सरकार से बिलकिस बानो को सरकारी नौकरी और घर देने के भी निर्देश दिये हैं।
हालांकि, बिलकिस की ओर से कहा गया कि अभी तक सरकार ने कुछ नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल अप्रैल में बिलकिस बानो को 50 लाख रुपये बतौर मुआवजा देने का निर्देश दिया था।
सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने ये भी पूछा कि अब तक मुआवजा राशि क्यों नहीं दी गई। इस पर सॉलिस्टर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मुआवजे के आदेश के खिलाफ एक पुनर्विचार याचिका दायर करने की योजना है। हालांकि, कोर्ट ने साफ किया कि मुआवजा और घर दिया जाए।
हालांकि, बिलकिस की ओर से कहा गया कि अभी तक सरकार ने कुछ नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल अप्रैल में बिलकिस बानो को 50 लाख रुपये बतौर मुआवजा देने का निर्देश दिया था।
सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने ये भी पूछा कि अब तक मुआवजा राशि क्यों नहीं दी गई। इस पर सॉलिस्टर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मुआवजे के आदेश के खिलाफ एक पुनर्विचार याचिका दायर करने की योजना है। हालांकि, कोर्ट ने साफ किया कि मुआवजा और घर दिया जाए।
2002 Gujarat riots case: Supreme Court today directed the Gujarat government to pay a compensation of Rs 50 lakh as well as a job and accommodation to gangarape survivour Bilkis Bano within two weeks. pic.twitter.com/WseclTSb9l— ANI (@ANI) September 30, 2019