हनीप्रीत की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट जज ने सुनवाई से किया इनकार
नई दिल्ली। डेरा सच्चा सौदा मुखी गुरमीत राम रहीम की मुंहबोली बेटी हनीप्रीत की जमानत याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। हनीप्रीत की जमानत याचिका पर सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस सुरेंद्र गुप्ता ने इस म
नई दिल्ली। डेरा सच्चा सौदा मुखी गुरमीत राम रहीम की मुंहबोली बेटी हनीप्रीत की जमानत याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। हनीप्रीत की जमानत याचिका पर सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।
जस्टिस सुरेंद्र गुप्ता ने इस मामले को चीफ जस्टिस को अन्य बेंच को देने के लिए रेफर कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि हनीप्रीत पर संगीन आरोप है, ऐसे में उसे कैसे जमानत दी जा सकती है।
वहीं हनीप्रीत के वकील ने कहा कि उन्हें पक्ष रखे जाने का अवसर दिया जाना चाहिए लेकिन जज ने सुनवाई से इनकार कर दिया।
हनीप्रीत ने जमानत देने की मांग करते हुए कहा था कि 25 अगस्त 2017 को पंचकूला में हुए दंगों के दौरान वह गुरमीत राम रहीम के साथ थी। उसे इन दंगों के बारे में जानकारी नहीं थी। इसके बावजूद उस पर मामला दर्ज कर लिया गया। हनीप्रीत ने कहा कि उसने 3 अक्टूबर 2017 को पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था।
जस्टिस सुरेंद्र गुप्ता ने इस मामले को चीफ जस्टिस को अन्य बेंच को देने के लिए रेफर कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि हनीप्रीत पर संगीन आरोप है, ऐसे में उसे कैसे जमानत दी जा सकती है।
वहीं हनीप्रीत के वकील ने कहा कि उन्हें पक्ष रखे जाने का अवसर दिया जाना चाहिए लेकिन जज ने सुनवाई से इनकार कर दिया।
हनीप्रीत ने जमानत देने की मांग करते हुए कहा था कि 25 अगस्त 2017 को पंचकूला में हुए दंगों के दौरान वह गुरमीत राम रहीम के साथ थी। उसे इन दंगों के बारे में जानकारी नहीं थी। इसके बावजूद उस पर मामला दर्ज कर लिया गया। हनीप्रीत ने कहा कि उसने 3 अक्टूबर 2017 को पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था।