झोलाछाप बंगाली डॉक्टर को 2 साल की जेल की सजा

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झोलाछाप बंगाली डॉक्टर को 2 साल की जेल की सजा

बड़वानी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बड़वानी उत्तम कुमार डार्वी द्वारा अपने फैसले में झोलाछाप डॉक्टर आरोपी नृपेन्द्रनाथ पिता नारायण विश्वास निवासी नेमीनाथ नगर बड़वानी को धारा 24 मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम 1987 मे 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं


झोलाछाप बंगाली डॉक्टर को 2 साल की जेल की सजा
बड़वानी।  मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बड़वानी  उत्तम कुमार डार्वी द्वारा अपने फैसले में झोलाछाप डॉक्टर आरोपी नृपेन्द्रनाथ पिता नारायण विश्वास निवासी नेमीनाथ नगर बड़वानी को धारा 24 मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम 1987 मे 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रूपये जुर्माना एवं धारा 15 भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम में 01 वर्ष का साधारण कारावास एवं 1000 जुर्माने से दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से सुकीर्ति चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी द्वारा की गई।

अभियोजन मीडिया प्रभारी सु कीर्ति चौहान ने बताया कि 03 अगस्त 2016 को मुख्य चिकित्सा अधिकारी बड़वानी मती रजनी डावर, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बड़वानी हदयेश वास्तव, डी.एच.ओ. बड़वानी डॉ. सैत्या, तहसीलदार विनोद यादव और बी.एम.ओ. पाटी डॉ. ओ.पी कदम के द्वारा आकस्मिक निरीक्षण के दौरान उनकी टीम द्वारा बोकराटा रोड़ पाटी पर स्थित विकास क्लीनिक का निरीक्षण किया गया। क्लीनिक का संचालन आरोपी नृपेन्द्रनाथ द्वारा किया जा रहा था।

नृपेन्द्रनाथ की डिग्री, योग्यता संबंधी जॉच की गयी किंतु उसके पास कोई डिग्री योग्यता व रजिस्ट्रेशन संबंधी कोई दस्तावेज नही पाये गये है। आरोपी के क्लीनिक से ऐलौपेथिक एवं होम्योपैथिक दोनो प्रकार की दवाईया पायी गई जो डॉ. कदम द्वारा जप्त की गयी थी। आरोपी बोकराटा पाटी रोड़ स्थित विकास क्लीनिक पर अवैध रूप से क्लीनिक का संचालन करना पाया गया। फरियादी बी.एम.ओ. पाटी के लिखित आवेदन पर थाना पाटी पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई। सम्पूर्ण विवेचना पश्चात अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया।