केजरीवाल ने दिए भ्रष्ट अधिकारियों की सूची तैयार करने के निर्देश

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केजरीवाल ने दिए भ्रष्ट अधिकारियों की सूची तैयार करने के निर्देश

नई दिल्ली। पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग की दिए गए निर्देशों के बाद अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवल ने भी शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है. सीएम केजरीवाल ने अपने सभी कैबिनेट सदस्यों को अपने-अपने विभागों के भ्रष्ट अधिकारियों की सूची तैयार करने के न


केजरीवाल ने दिए भ्रष्ट अधिकारियों की सूची तैयार करने के निर्देश
नई दिल्ली। पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग की दिए गए निर्देशों के बाद अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवल ने भी शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है. सीएम केजरीवाल ने अपने सभी कैबिनेट सदस्यों को अपने-अपने विभागों के भ्रष्ट अधिकारियों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं. ताकि इन सभी को जबरन सेवानिवृत्ति (कंपलसरी रिटायरमेंट) दी जा सके.
जानकारी के मुताबिक दिल्ली के एलजी अनिल बैजल ने शनिवार को मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को मीटिंग के लिए बुलाया. जिसमें दोनों से दिल्ली के भ्रष्ट अधिकारियों और बाबुओं पर कार्रवाई करने को लेकर चर्चा की. इसके बाद सीएम ने दिल्ली के मुख्य सचिव से विस्तार से बातचीत करने के बाद निर्देश जारी किए.
अरविंद केजरीवाल ने एलजी के साथ हुई बैठक में साफ कर दिया कि वे भी दिल्ली में ऐसे बाबुओं और अधिकारियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाएंगे. ऐसे अधिकारियों को सेंट्रल सिविल सर्विसेज (पेंशन) के फंडामेंटल रूल 56 (जे) के तहत जबरन रिटायरमेंट दिया जाएगा.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 2013-14 में अपने पहले 49 दिनों के कार्यकाल में भी भ्रष्ट अधिकारियों पर नकेल कसी थी. वहीं अपने दूसरे कार्यकाल में भी केजरीवाल ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रति काफी सख्त रहे हैं. केजरीवाल का कहना है कि ऐसे अधिकारियों की वजह से लोककल्याणकारी नीतियां प्रभावित होती हैं.
दिल्ली में सरकारी मशीनरी से भ्रष्टाचार हटाने के लिए एलजी अनिल बैजल ने हाल ही में प्लान तैयार किया था. इतना ही नहीं उन्होंने दिल्ली में तैनात दागी और भ्रष्ट अफसरों को कंपल्सरी रिटायरमेंट देने की कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए.
एलजी बैजल की ओर से मुख्य सचिव, पुलिस आयुक्त, डीडीए उपाध्यक्ष और तीनों निगमों के आयुक्तों को पत्र लिखा गया. जिसमें निर्देश दिया गया कि सभी वरिष्ठ अधिकारी एफ.आर 56(जे)/रूल्स-48 आफ सीसीएस (पेंशन) रूल्स-1972 नियम लागू करके एक महीने में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट दें.