यूट्यूब वीडियो मानहानि मामले में केजरीवाल को समन

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यूट्यूब वीडियो मानहानि मामले में केजरीवाल को समन

यू ट्यूब वीडियो मानहानि मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली न्यायालय ने समन जारी किया है. एसीएम मजिस्ट्रेट समर विशाल ने केजरीवाल को 7 अगस्त को कोर्ट में हाजिर होने के निर्देश दिए हैं. ज्ञात हो कि आई सपोर्ट नरेंद्र मोदी फेसबुक प


यूट्यूब वीडियो मानहानि मामले में केजरीवाल को समन
यू ट्यूब वीडियो मानहानि मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली न्यायालय ने समन जारी किया है. एसीएम मजिस्ट्रेट समर विशाल ने केजरीवाल को 7 अगस्त को कोर्ट में हाजिर होने के निर्देश दिए हैं.
ज्ञात हो कि आई सपोर्ट नरेंद्र मोदी फेसबुक पेज के फाउंडर ने केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए आपराधिक मानहानि का वाद दायर किया है. जिसमें उसने कहा कि आप नेता ने यू ट्यूबर ध्रुव राठी का मई 2018 में एक मानहानि करने वाले वीडियो को री-ट्वीट किया था.
शिकायतकर्ता विकास सांकृत्यायन ने शिकायत में आरोप लगाया कि बीजेपी आईटी सेल पार्ट टू के टाइटल के साथ एक वीडियो को राठी ने प्रसारित किया था. जो जर्मनी में रहता है. इतना ही नहीं कई झूठे और मानहानि करने वाले आरोप भी लगाए गए. सांकृत्यायन का कहना है कि इसी वीडियो को केजरीवाल ने बिना सत्यता जांचे अपने यू ट्यूब अकाउंट से रीट्वीट कर दिया.
शिकायत में आगे कहा गया कि शिकायतकर्ता के खिलाफ जो भी आरोपी वीडियो में लगाए गए हैं वे सभी झूठे, अपमानजनक और छवि बिगाडऩे वाले हैं. जबकि इन आरोपों का कोई सबूत नहीं पेश किया गया. केजरीवाल को करोड़ों लोग फॉलो करते हैं. इस वजह से यह वीडियो न केवल भारत बल्कि विदेशों में भी काफी दूर-दूर तक पहुंच गया.
याचिका की सुनवाई पर कोर्ट ने माना कि प्रथम द्रष्टया इस वीडियो में लगाए गए आरोपों से शिकायतकर्ता सांकृत्यायन की मानहानि हुई है. लिहाजा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सुनवाई का मामला बनता है. इसलिए कोर्ट ने केजरीवाल को समन जारी किया गया है.