विवाहिता से रेप के 5 दोषियों को उम्रकैद

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विवाहिता से रेप के 5 दोषियों को उम्रकैद

विवाहिता को रात में चाकू की नोक पर घर से अपरहण कर उससे दुष्कर्म करने वाले युवक, उसके साथी सहित वारदात में शामिल पांच दोषियों को विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटी एक्ट हेमंत सराफ ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदंड से भी दंडित किया है। छत्तीसगढ़


विवाहिता से रेप के 5 दोषियों को उम्रकैद
विवाहिता को रात में चाकू की नोक पर घर से अपरहण कर उससे दुष्कर्म करने वाले युवक, उसके साथी सहित वारदात में शामिल पांच दोषियों को विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटी एक्ट हेमंत सराफ ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदंड से भी दंडित किया है।

छत्तीसगढ़ में ताड़ोकीके एड़ानार गजेन्द्र सूर्यवंशी (25) व साथी हंसराज जैन (27) मुंह में नकाब बांधकर 21 मार्च 2017 की रात्रि 9:30 बजे दुर्गूकोंदल के ट्रांसपोर्टर के घर पहुंचे थे।

ट्रांसपोर्टर के घर में नहीं होने पर जबरन उसके घर में घुसकर बच्चे को मारने की धमकी देकर उसकी पत्नी, पड़ोसी और लड़की को चाकू की नोक पर दियागांव रोड पर तालाब के पास ले गया। यहां विवाहिता के साथ दुष्कर्म कर तीनों को वहीं छोड़कर उसका मोबाइल लूटकर फरार हो गया। पति के घर लौटने पर पीड़िता ने घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

पुलिस ने मामले में मास्टर माइंड दुर्गूकोंदल बाजारपारा के कृष्णा पिता सौमय्या जैन (50), वेंकटेश पिता सौमय्या जैन (40), चंद्रविजय पिता कृष्णा जैन (25) और मुख्य आरोपी गजेन्द्र सूर्यवंशी (25) व साथी हंसराज जैन (27) को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया।

विशेष लोक अभियोजक एसटीएससी एक्ट दीपक मंडल के मुताबिक ने बताया कि मामले क सुनवाई विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटी एक्ट हेमंत सराफ की अदालत में हुई। प्रस्तुत साक्ष्य, पीड़िता के कथन, अन्य साक्षियों के कथन पर न्यायाधीश ने दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

घटना में मास्टर माइंड कृष्णा जैन, वेंकटेश जैन व चंद्रविजय ने माओवादी बनकर दुर्गूकोंदल के ट्रांसपोर्टर की हत्या का षड़यंत्र रचा था। इसके लिए कृष्णा जैन ने रिश्तेदार गजेन्द्र सूर्यवंशी को इस काम के लिए तैयार किया था। फिर गजेन्द्र, साथी हंसराज के साथ 21 मार्च 2017 को घटना को अंजाम देने के लिए पहुंचा था, पर ट्रांसपोर्टर घर में नहीं था।