GST पत्नी की तरह, मुक्ति मिल नहीं सकती, एडजस्ट करना ही चारा: टैक्स सलाहकार

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GST पत्नी की तरह, मुक्ति मिल नहीं सकती, एडजस्ट करना ही चारा: टैक्स सलाहकार

इंदौर। जीएसटी कर प्रणाली नहीं, बल्कि पत्नी की तरह है। हर दिन नए नियम लाद दिए जाते हैं। मुक्ति पाने की तो कोई सोच भी नहीं सकता। बस एडजस्ट करना ही एकमात्र चारा है। जीएसटी का फुल फॉर्म तो 'गलती सारी टैक्स पेयर की' या 'गलती सारी टैक्स प्रोफेशनल्स की' हो


GST पत्नी की तरह, मुक्ति मिल नहीं सकती, एडजस्ट करना ही चारा: टैक्स सलाहकार
इंदौर। जीएसटी कर प्रणाली नहीं, बल्कि पत्नी की तरह है। हर दिन नए नियम लाद दिए जाते हैं। मुक्ति पाने की तो कोई सोच भी नहीं सकता। बस एडजस्ट करना ही एकमात्र चारा है। जीएसटी का फुल फॉर्म तो 'गलती सारी टैक्स पेयर की' या 'गलती सारी टैक्स प्रोफेशनल्स की' होना चाहिए।

यह बात टैक्स पर मशविरा देने वाले कर सलाहकार और उत्तराखंड के टैक्स प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि अमिताभ अग्रवाल ने शनिवार को इंदौर में आयोजित जीएसटी नेशनल कॉन्क्लेव-2019 में कही।

कॉन्क्लेव में जीएसटी की विसंगतियों पर देशव्यापी मुहिम चलाने पर सहमति बनी। कॉन्क्लेव व मुहिम की कमान संभालने वाली नेशनल एक्शन कमेटी ऑफ जीएसटी (एनएसी) प्रोफेशनल्स ने प्रस्ताव पारित किया कि जीएसटी में ऑडिट के अधिकार समान रूप से सभी टैक्स प्रोफेशनल्स को दिए जाएं।