फिल्म भविष्योतेर भूत मामले में ममता को SC से झटका, 20 लाख जुर्माना
नई दिल्ली। लोकसभा चुनावों के पहले चरण के मतदान के बीच सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार को तगड़ा झटका दिया. जिसके मुताबिक फिल्म भविष्योतेर भूत पर प्रतिबंध लगाए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को फटकार लगाते हुए 20 लाख
नई दिल्ली। लोकसभा चुनावों के पहले चरण के मतदान के बीच सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार को तगड़ा झटका दिया. जिसके मुताबिक फिल्म भविष्योतेर भूत पर प्रतिबंध लगाए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को फटकार लगाते हुए 20 लाख रुपये का जुर्माना भी ठोका.
सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार को निर्देश दिया कि वो बांग्ला फिल्मकार अनिक दत्त और सिनेमाहॉल के मालिकों को 20 लाख रुपये दें. अस्ल में, पश्चिम बंगाल में भविष्योतेर भूत पर बिना किसी ठोस कारण के प्रतिबंध लगाए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. गौरतलब है कि इस फिल्म में कथित तौर पर राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल काग्रेस समेत अन्य राजनीतिक पार्टियों पर कटाक्ष किया गया था. इसी वजह से पिछले महीने फिल्म रिलीज़ होने के एक दिन बाद इसे राज्य भर से हटा दिया गया था.
इस फिल्म के निर्देशक अनिक दत्त का दावा था कि सिनेमाघरों से उनकी फिल्म को ममता बनर्जी के आदेशों के बाद हटाया गया था. बाद में, पश्चिम बंगाल सरकार के इस कदम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. दूसरी ओर, सिनेमा हॉल प्रबंधन की ओर से कहा गया था कि ऊपर से आदेश है लेकिन, यह किसी ने नहीं बताया कि आदेश किसका था.
इसके खिलाफ पूरी बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री सड़कों पर उतर गई थी लेकिन सिनेमा हॉल वालों की हिम्मत नहीं हुई कि इस फिल्म को दोबारा प्रदर्शित कर सकें, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी. अब शीर्ष अदालत से इस फिल्म के प्रदर्शन को हरी झंडी मिल गई है. कोर्ट ने ममता सरकार द्वारा इस फिल्म को रोके जाने को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का हनन करार दिया.
पिछले दिनों से केंद्र सरकार और कांग्रेस पर हमलावर रहने वाली ममता बनर्जी पर सुप्रीम कोर्ट के इस कदम की खबर आने के बाद विपक्ष ने ममता सरकार को आड़े हाथों लेकर घेरना शुरू कर दिया है और उन पर मनमानी करने के आरोप लगाए जा रहे हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार को निर्देश दिया कि वो बांग्ला फिल्मकार अनिक दत्त और सिनेमाहॉल के मालिकों को 20 लाख रुपये दें. अस्ल में, पश्चिम बंगाल में भविष्योतेर भूत पर बिना किसी ठोस कारण के प्रतिबंध लगाए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. गौरतलब है कि इस फिल्म में कथित तौर पर राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल काग्रेस समेत अन्य राजनीतिक पार्टियों पर कटाक्ष किया गया था. इसी वजह से पिछले महीने फिल्म रिलीज़ होने के एक दिन बाद इसे राज्य भर से हटा दिया गया था.
इस फिल्म के निर्देशक अनिक दत्त का दावा था कि सिनेमाघरों से उनकी फिल्म को ममता बनर्जी के आदेशों के बाद हटाया गया था. बाद में, पश्चिम बंगाल सरकार के इस कदम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. दूसरी ओर, सिनेमा हॉल प्रबंधन की ओर से कहा गया था कि ऊपर से आदेश है लेकिन, यह किसी ने नहीं बताया कि आदेश किसका था.
इसके खिलाफ पूरी बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री सड़कों पर उतर गई थी लेकिन सिनेमा हॉल वालों की हिम्मत नहीं हुई कि इस फिल्म को दोबारा प्रदर्शित कर सकें, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी. अब शीर्ष अदालत से इस फिल्म के प्रदर्शन को हरी झंडी मिल गई है. कोर्ट ने ममता सरकार द्वारा इस फिल्म को रोके जाने को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का हनन करार दिया.
पिछले दिनों से केंद्र सरकार और कांग्रेस पर हमलावर रहने वाली ममता बनर्जी पर सुप्रीम कोर्ट के इस कदम की खबर आने के बाद विपक्ष ने ममता सरकार को आड़े हाथों लेकर घेरना शुरू कर दिया है और उन पर मनमानी करने के आरोप लगाए जा रहे हैं.