मुस्लिम लड़की बोली- मज़हब देता है 15 साल में शादी की आजादी...

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मुस्लिम लड़की बोली- मज़हब देता है 15 साल में शादी की आजादी...

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश की एक नाबालिग लड़की की शादी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश के गृह सचिव को 23 सितंबर को पेशी पर बुलाया है। अदालत ने 16 साल की मुस्लिम लड़की की याचिका पर गुरुवार को ये निर्देश जारी किए हैं। दरअसल, लड़की ने हाईकोर्ट से उसक


मुस्लिम लड़की बोली- मज़हब देता है 15 साल में शादी की आजादी...
नई दिल्ली।  उत्तर प्रदेश की एक नाबालिग लड़की की शादी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश के गृह सचिव को 23 सितंबर को पेशी पर बुलाया है। अदालत ने 16 साल की मुस्लिम लड़की की याचिका पर गुरुवार को ये निर्देश जारी किए हैं।

दरअसल, लड़की ने हाईकोर्ट से उसकी शादी को अवैध करार दिए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। लड़की की उम्र 18 साल से कम होने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस शादी को अवैध ठहराया था।


16 वर्षीय मुस्लिम लड़की ने अदालत में दलील दी कि धार्मिक कानून के हिसाब से 15 साल की उम्र में लड़की विवाह योग्य मानी जाती है। इस उम्र के बाद लड़की अपनी पसंद से शादी करने को स्वतंत्र है। इस पर अदालत ने यूपी के गृह सचिव को तलब किया है।