अब बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने पर लगेगा 5000 रूपये का जुर्माना
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के 63 उपबंधों को लागू करने को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह सभी 63 उपबंध यातायात नियमों के उल्लंघन पर जुर्माने संबंधी हैं। सरकार की ओर से जारी बयान के अनुसार, यह नए उपबंध 1 सितंबर 2019 स
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के 63 उपबंधों को लागू करने को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह सभी 63 उपबंध यातायात नियमों के उल्लंघन पर जुर्माने संबंधी हैं।
सरकार की ओर से जारी बयान के अनुसार, यह नए उपबंध 1 सितंबर 2019 से लागू हो गए हैं। इसके तहत अब बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर 5 हजार रुपए का जुर्माना देना होगा।
नए नियमों के अनुसार, यदि कोई बिना लाइसेंस गैर अधिकृत वाहन चलाता पकड़ा जाता है तो उस पर 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। अभी यह जुर्माना राशि 1 हजार रुपए है। बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर भी 500 की बजाए 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
सरकार की ओर से जारी बयान के अनुसार, यह नए उपबंध 1 सितंबर 2019 से लागू हो गए हैं। इसके तहत अब बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर 5 हजार रुपए का जुर्माना देना होगा।
नए नियमों के अनुसार, यदि कोई बिना लाइसेंस गैर अधिकृत वाहन चलाता पकड़ा जाता है तो उस पर 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। अभी यह जुर्माना राशि 1 हजार रुपए है। बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर भी 500 की बजाए 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।