आधार से लिंक न करने पर पैन की वैधता होगी खत्म
आयकर रिटर्न में आधार को मजबूती देने की तैयारी शुरू हो गई है। अब केवल उन्हीं पैन की वैधता बच पाएगी जो आधार से लिंक होंगे। अभी तक रिटर्न दाखिल करने के लिए पैन का आधार से लिंक होना जरूरी नहीं है लेकिन आगे रिटर्न भरने के लिए यह बाध्यता होगी।