नाबालिग ने एक्सीडेंट किया तो पैरेंट्स को होगी 3 साल तक की जेल

डंके की चोट पर 'सिर्फ सच'

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नाबालिग ने एक्सीडेंट किया तो पैरेंट्स को होगी 3 साल तक की जेल

मोटर व्हीकल संशोधन बिल पर बुधवार को राज्यसभा ने भी मुहर लगा दी। यह 13 के मुकाबले 108 वोटों से पारित हुआ। बिल में प्रावधान है कि कोई नाबालिग वाहन चलाते हुए एक्सीडेंट करता है, तो उसके माता-पिता को 3 साल तक जेल होगी। वाहन रजिस्ट्रेशन भी रद्द होगा। शराब


नाबालिग ने एक्सीडेंट किया तो पैरेंट्स को होगी 3 साल तक की जेल
मोटर व्हीकल संशोधन बिल पर बुधवार को राज्यसभा ने भी मुहर लगा दी। यह 13 के मुकाबले 108 वोटों से पारित हुआ। बिल में प्रावधान है कि कोई नाबालिग वाहन चलाते हुए एक्सीडेंट करता है, तो उसके माता-पिता को 3 साल तक जेल होगी।

वाहन रजिस्ट्रेशन भी रद्द होगा। शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 2 हजार की बजाय 10 हजार रु. जुर्माना लगेगा। हिट एंड रन के मामले में मौत होने पर 2 लाख रु. मुआवजा दिया जाएगा, जो पहले 25 हजार था।