सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज, रमजान के दौरान वोटिंग के समय में नहीं होगा बदलाव

डंके की चोट पर 'सिर्फ सच'

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सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज, रमजान के दौरान वोटिंग के समय में नहीं होगा बदलाव

नई दिल्ली। रमजान में वोटिंग के समय में बदलाव करने संबंधी दायर याचिका को सुप्रीम कोर्टने खारिज कर दिया। याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग को विशेषाधिकार है और आयोग ने जो फैसला दिया है वह सही है। दरअसल रमजान में चुनाव को लेकर पश


सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज, रमजान के दौरान वोटिंग के समय में नहीं होगा बदलाव
नई दिल्ली। रमजान में वोटिंग के समय में बदलाव करने संबंधी दायर याचिका को सुप्रीम कोर्टने खारिज कर दिया। याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग को विशेषाधिकार है और आयोग ने जो फैसला दिया है वह सही है। दरअसल रमजान में चुनाव को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत कई मुस्लिम संगठनों ने सवाल उठाए थे। 

वकील निजामुद्दीन पाशा ने चुनाव आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। याचिका में मांग की गई है कि मतदान का समय सुबह 7 बजे से है जिसे तड़के साढ़े 4 या 5 बजे से किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता का कहना है कि रमजान के कारण मुस्लिम मतदाताओं को वोटिंग में परेशानी हो रही है। 

रमजान के दौरान मतदान का समय सुबह पांच बजे करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की।इससे पहले निर्वाचन आयोग ने रमजान के दौरान सुबह सात बजे की बजाय 4.30 या 5 बजे से मतदान कराने की अपील ठुकरा दी थी। आयोग ने वकील निजामुद्दीन पाशा की अपील पर विचार करने के बाद उनको पत्र लिखकर सूचित किया है कि समय मे बदलाव मुमकिन नहीं है। 

दरअसल, पाशा इस आशय की याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट गए थे. सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला निर्वाचन आयोग के समक्ष ले जाने को कहा. साथ ही आयोग को ये हिदायत दी कि इस बाबत जल्द फैसला किया जाय।