हाई कोर्ट में याचिका दायर, वैवाहिक बलात्कार को तलाक के लिए आधार बनाया जाए

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हाई कोर्ट में याचिका दायर, वैवाहिक बलात्कार को तलाक के लिए आधार बनाया जाए

दिल्ली उच्च न्यायालय में बुधवार को एक जनहित याचिका दायर कर वैवाहिक बलात्कार पर प्राथमिकी दर्ज करने के लिए दिशानिर्देश तय करने और इसे भी तलाक का एक आधार बनाने को लेकर कानून लाने के लिए केंद्र को निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। याचिका में कहा गया


हाई कोर्ट में याचिका दायर, वैवाहिक बलात्कार को तलाक के लिए आधार बनाया जाए
दिल्ली उच्च न्यायालय में बुधवार को एक जनहित याचिका दायर कर वैवाहिक बलात्कार पर प्राथमिकी दर्ज करने के लिए दिशानिर्देश तय करने और इसे भी तलाक का एक आधार बनाने को लेकर कानून लाने के लिए केंद्र को निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।

याचिका में कहा गया है कि चूंकि फिलहाल वैवाहिक बलात्कार (पति द्वारा पत्नी का बलात्कार) अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, इसलिए पत्नी किसी पुलिस थाना में अपने पति के खिलाफ प्राथमिकी नहीं दर्ज करा पाती है। इसके बजाय, पुलिस उनके बीच समझौता करा देती है, ताकि पीड़िता और पति के बीच विवाह की पवित्रता कायम रह सके।

जनहित याचिका में अनुरोध किया गया है कि निर्धारित दिशानिर्देशों और कानूनों के तहत वैवाहिक बलात्कार से जुड़े मामलों में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए एक स्पष्ट दिशानिर्देश होना चाहिए, ताकि संबद्ध प्राधिकारों की जवाबदेही, जिम्मेदारी और दायित्व तय किया जा सके। यह याचिका अगले हफ्ते के लिए सूचीबद्ध किए जाने की संभावना है।