अनुच्छेद 370 के प्रावधान रद्द करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका

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अनुच्छेद 370 के प्रावधान रद्द करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को जम्मू एवं कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी बनाने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया को चुनौती देते हुए एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है। अधिवक्ता एम. एल. शर्मा द्वारा दायर की गई पीआईएल के अनुसार, अनुच्छेद 3


अनुच्छेद 370 के प्रावधान रद्द करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को जम्मू एवं कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी बनाने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया को चुनौती देते हुए एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है।
अधिवक्ता एम. एल. शर्मा द्वारा दायर की गई पीआईएल के अनुसार, अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35ए से संबंधित अधिसूचना संविधान की मूल भावना के विरुद्ध है और सरकार ने इस मामले में मनमाने और असंवैधानिक ढंग से काम किया है। याचिका में दावा किया गया है कि राष्ट्रपति का आदेश असंवैधानिक है और केंद्र को संसदीय तरीके से यह काम करना चाहिए था।
इससे पहले सोमवार को पूर्व आईएएस शाह फैसल की पार्टी से जुड़ीं शेहला राशिद ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का ऐलान किया। शेहला ने कहा कि जम्मू-कश्मीर सरकार को गवर्नर से और संविधान सभा को विधानसभा से बदलकर यह कदम उठाया गया है, जो संविधान के साथ धोखा है। उन्होंने इसे लेकर दूसरी पार्टियों से एकजुटता की अपील भी की।