पुलिस ने कहा- मुगल-ए-आजम का जमाना गया, जब प्यार किया तो डरना क्या...
साेमवार काे राजस्थान विधानसभा में ऑनर किलिंग बिल-2019 पारित हुआ है। यह कानून लागू करने वाला राजस्थान प्रदेश में पहला राज्य है। यह कानून बनते ही राजस्थान पुलिस ने इसके प्रचार के लिए भी फिल्म मुगल ए आजम का ही सीन लिया है, जिसे अपने ऑफिशियल ट्वीटर पर प
साेमवार काे राजस्थान विधानसभा में ऑनर किलिंग बिल-2019 पारित हुआ है। यह कानून लागू करने वाला राजस्थान प्रदेश में पहला राज्य है।
यह कानून बनते ही राजस्थान पुलिस ने इसके प्रचार के लिए भी फिल्म मुगल ए आजम का ही सीन लिया है, जिसे अपने ऑफिशियल ट्वीटर पर पाेस्ट कर लिखा है कि अब मुगल ए आजम का जमाना गया। अब प्यार करना काेई गुनाह नहीं है। अगर प्यार करने वालाें काे काेई शारीरिक नुकसान पहुंचाता है ताे उसे आजीवन कारावास तक हाे सकता है। इसके अलावा 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लग सकता है। आखिरी पंक्ति में दिल का चिह्न लगाकर लिखा है...क्याेंकि प्यार करना काेई गुनाह नहीं है।
यह कानून बनते ही राजस्थान पुलिस ने इसके प्रचार के लिए भी फिल्म मुगल ए आजम का ही सीन लिया है, जिसे अपने ऑफिशियल ट्वीटर पर पाेस्ट कर लिखा है कि अब मुगल ए आजम का जमाना गया। अब प्यार करना काेई गुनाह नहीं है। अगर प्यार करने वालाें काे काेई शारीरिक नुकसान पहुंचाता है ताे उसे आजीवन कारावास तक हाे सकता है। इसके अलावा 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लग सकता है। आखिरी पंक्ति में दिल का चिह्न लगाकर लिखा है...क्याेंकि प्यार करना काेई गुनाह नहीं है।
सावधान!🚨~मुग़ल-ए-आज़म का जमाना गया!— Rajasthan Police (@PoliceRajasthan) August 8, 2019
आपने यदि किसी प्रेमी युगल को शारीरिक आघात पहुँचाने की कोशिश की, तो राजस्थान सरकार के #HonourKilling Bill 2019 के अनुसार आपको आजीवन कैद से मृत्यु दंड⚰ तक की सजा और ₹5 लाख तक का जुर्माना हो सकता है।
~क्योंकि प्यार करना कोई गुनाह नहीं। ♥ pic.twitter.com/fVlaOq4ASp