राष्ट्रपति ने दी तीन तलाक विधेयक को मंजूरी...

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राष्ट्रपति ने दी तीन तलाक विधेयक को मंजूरी...

नई दिल्ली। तीन तलाक बिल को लेकर सरकार को एक और सफलता मिली है। लोकसभा, राज्यसभा से पारित होने के बाद अब इस बिल पर रामनाथ कोविंद ने भी मुहर लगा दी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तीन तलाक विधेयक को मंजूरी दे दी है। अब यह कानून में तब्दील हो गया है। सर


राष्ट्रपति ने दी तीन तलाक विधेयक को मंजूरी...
नई दिल्ली। तीन तलाक बिल को लेकर सरकार को एक और सफलता मिली है। लोकसभा, राज्‍यसभा से पारित होने के बाद अब इस बिल पर रामनाथ कोविंद ने भी मुहर लगा दी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तीन तलाक विधेयक को मंजूरी दे दी है। अब यह कानून में तब्दील हो गया है। सरकारी अधिसूचना में यह जानकारी दी गई है।

नया कानून 'मुस्लिम महिलाएं (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम 2019' मुस्लिम पति द्वारा दिए जाने वाले तलाक ए बिद्दत को गैरकानूनी बताता है। इससे पहले पिछले हफ्ते यह लोकसभा से पारित हुआ था।

इस कानून के मुताबिक, अगर कोई मुस्लिम पति अपनी पत्नी को मौखिक रूप से, लिखकर या इलेक्ट्रॉनिक रूप में या किसी भी अन्य विधि से तलाक ए बिद्दत देता है तो यह अवैध माना जाएगा।

यह कानून 21 फरवरी को इस संबंध में लाए गए अध्यादेश की जगह लेगा। पत्नी को तीन तलाक के जरिये छोड़ने वाले मुस्लिम पुरुष को तीन साल तक जेल की सजा के प्रावधान वाले इस विधेयक को मंगलवार को राज्यसभा ने पारित कर दिया था।