15 हजार के निजी मुचलके पर राहुल गांधी को कोर्ट से मिली जमानत
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को मानहानि केस में मुंबई की अदालत ने गुरुवार को 15 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी। कोर्ट में राहुल गांधी ने कहा कि वे दोषी नहीं है। इससे पहले, आरएसएस कार्यकर्ता द्वारा उनके खिलाफ दायर मानहानि मामले के संबंध में
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को मानहानि केस में मुंबई की अदालत ने गुरुवार को 15 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी। कोर्ट में राहुल गांधी ने कहा कि वे दोषी नहीं है। इससे पहले, आरएसएस कार्यकर्ता द्वारा उनके खिलाफ दायर मानहानि मामले के संबंध में राहुल गांधी गुरुवार की सुबह अदालत के सामने पेश हुए।
यह मामला राहुल गांधी द्वारा पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या को 'भाजपा-आरएसएस' विचारधारा से कथित रूप से जोड़ने से संबंधित है। मझगांव मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने फरवरी में वकील एवं आरएसएस कार्यकर्ता ध्रुतीमान जोशी की निजी शिकायत के संबंध में गांधी और माकपा नेता सीताराम येचुरी को सम्मन जारी किया था।
यह मामला राहुल गांधी द्वारा पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या को 'भाजपा-आरएसएस' विचारधारा से कथित रूप से जोड़ने से संबंधित है। मझगांव मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने फरवरी में वकील एवं आरएसएस कार्यकर्ता ध्रुतीमान जोशी की निजी शिकायत के संबंध में गांधी और माकपा नेता सीताराम येचुरी को सम्मन जारी किया था।