राजीव गांधी हत्याकांड: नलिनी श्रीहरन को मिला 30 दिनों का परोल

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राजीव गांधी हत्याकांड: नलिनी श्रीहरन को मिला 30 दिनों का परोल

चेन्नई। मद्रास हाईकोर्ट ने आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में दोषी नलिनी को 30 दिनों की पेरोल दे दी। नलिनी को उसकी बेटी की शादी के लिए छुट्टी दी गई है। नलिनी की बेटी लंदन में रहती है। शुक्रवार को उम्रकैद की सजा काट रही नलिनी श्र


राजीव गांधी हत्याकांड: नलिनी श्रीहरन को मिला 30 दिनों का परोल
चेन्नई। मद्रास हाईकोर्ट ने आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में दोषी नलिनी को 30 दिनों की पेरोल दे दी। नलिनी को उसकी बेटी की शादी के लिए छुट्टी दी गई है। नलिनी की बेटी लंदन में रहती है।  शुक्रवार को उम्रकैद की सजा काट रही नलिनी श्रीहरन को पैरोल दी गई। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या मामले में तमिलनाडु सरकार ने उम्रकैद की सजा काट रहे 7 दोषियों की रिहाई के लिए मद्रास हाईकोर्ट को आश्वासन दिया था। द्रमुक मुनेत्र कडग़म (द्रमुक) अध्यक्ष एम.के.स्टालिन ने कहा था कि संविधान की धारा 161 के तहत सातों को रिहा करने का आग्रह किया जा चुका है।
उल्लेखनीय है कि राजीव गांधी हत्याकांड मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे सात दोषियों में पेरारीवलन, मुरुगन, नलिनी, शांतन, रविचंद्रन, जयकुमार और रॉबर्ट पायस शामिल हैं। यह सभी 21 मई 1991 से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के संबंध में जेल में हैं। नलिनी पिछले 27 साल से जेल में बंद हैं। उन्होंने कहा कि उम्रकैद की सजा पाने वाले किसी भी कैदी को दो साल में एक महीने का अवकाश लेने का अधिकार है, लेकिन उसने 27 साल तक जेल में बंद रहने के बावजूद इस सुविधा का कभी लाभ नहीं लिया। उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी बेटी की शादी की तैयारियों के लिए छह महीने की छुट्टी दी जाए।