नाबालिग से RAPE के आरोपी को 12 वर्ष की सजा

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नाबालिग से RAPE के आरोपी को 12 वर्ष की सजा

मध्यप्रदेश के नीमच जिले की एक अदालत ने एक नाबालिग लड़की को जबरन कमरे में बंद कर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को 12 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी है। जिले के मनासा में पदस्थ अपर सत्र न्यायाधीश अखलेश कुमार धाकड़ ने कल गुरुवार को जगदीश मेघवाल


नाबालिग से RAPE के आरोपी को 12 वर्ष की सजा
मध्यप्रदेश के नीमच जिले की एक अदालत ने एक नाबालिग लड़की को जबरन कमरे में बंद कर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को 12 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी है। जिले के मनासा में पदस्थ अपर सत्र न्यायाधीश अखलेश कुमार धाकड़ ने कल गुरुवार को जगदीश मेघवाल को यह सजा सुनाई है।
अभियोजन के अनुसार,आरोपी ने 11 मार्च 2017 को जिले के मनासा थाने के ग्राम बनी में 15 वर्षीय बालिका को बहाने से अपने घर में बुलाया और कुकर्म किया। देर रात्रि में मौका पाकर लड़की युवक के कब्जे से भागने में सफल हुई थी।