GST को लेकर कारोबारियों को राहत, 2017-18 का वार्षिक रिटर्न भरने की तारीख बढ़ी
नई दिल्ली। सरकार ने व्यापारियों को राहत देते हुये वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत वित्त वर्ष 2017-18 का वार्षिक रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 अगस्त से बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी है। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को एक आदेश जारी कर कहा कि वित्त वर्ष 2017-18
नई दिल्ली। सरकार ने व्यापारियों को राहत देते हुये वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत वित्त वर्ष 2017-18 का वार्षिक रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 अगस्त से बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी है।
वित्त मंत्रालय ने सोमवार को एक आदेश जारी कर कहा कि वित्त वर्ष 2017-18 के वार्षिक रिटर्न फॉर्म जीएसटीआर-9/जीएसटीआर-9ए और 'रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट' वाला फॉर्म जीएसटीआर-9सी भरने की आखिरी तारीख 31 अगस्त से बढ़ाकर 30 नवंबर की जाती है।
उल्लेखनीय है कि कुछ व्यापारी संगठनों ने वार्षिक रिटर्न भरने की आखिरी तारीख बढ़ाने की माँग की थी। आम डीलर्स को सालाना रिटर्न के रूप में फॉर्म- जीएसटीआर-9 भरना है, जबकि कंपोजिशन डीलर्स को जीएसटीआर-9ए भरना है। जीएसटीआर-9 भरने वालों को जीएसटीआर-9सी के रूप में ऑडिट रिपोर्ट भी फाइल करनी है।
वित्त मंत्रालय ने सोमवार को एक आदेश जारी कर कहा कि वित्त वर्ष 2017-18 के वार्षिक रिटर्न फॉर्म जीएसटीआर-9/जीएसटीआर-9ए और 'रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट' वाला फॉर्म जीएसटीआर-9सी भरने की आखिरी तारीख 31 अगस्त से बढ़ाकर 30 नवंबर की जाती है।
उल्लेखनीय है कि कुछ व्यापारी संगठनों ने वार्षिक रिटर्न भरने की आखिरी तारीख बढ़ाने की माँग की थी। आम डीलर्स को सालाना रिटर्न के रूप में फॉर्म- जीएसटीआर-9 भरना है, जबकि कंपोजिशन डीलर्स को जीएसटीआर-9ए भरना है। जीएसटीआर-9 भरने वालों को जीएसटीआर-9सी के रूप में ऑडिट रिपोर्ट भी फाइल करनी है।