रॉबर्ट वाड्रा को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत, जवाब देने मिला 4 सप्ताह का वक्त

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रॉबर्ट वाड्रा को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत, जवाब देने मिला 4 सप्ताह का वक्त

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा को राहत देते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के जवाब पर प्रत्युत्तर देने के लिए चार हफ्ते का समय दिया है. वाड्रा ने धनशोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के कुछ चुनिंदा प्रावधानों के खिलाफ याचिका


रॉबर्ट वाड्रा को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत, जवाब देने मिला 4 सप्ताह का वक्त
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा को राहत देते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के जवाब पर प्रत्युत्तर देने के लिए चार हफ्ते का समय दिया है. वाड्रा ने धनशोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के कुछ चुनिंदा प्रावधानों के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिस पर ईडी ने अपना पक्ष रखा था. वाड्रा को अब चार सप्ताह के अंदर प्रत्यूत्तर दायर करना होगा.
इस मामले पर अगली सुनवाई 18 नवंबर को होगी. वाड्रा की ओर से वरिष्ठ वकील केटीएस तुलसी कोर्ट में पेश हुए और थोड़ा समय मांगते हुए कहा कि दस्तावेज लगभग तैयार हैं. उन्होंने ईडी के इस दावे को खारिज किया कि वाड्रा ने हाईकोर्ट के समक्ष अपनी याचिका में ठोस तथ्यों को छिपाया.
तुलसी ने कहा, उन्होंने ईसीआईआर (प्रवर्तन मामले की सूचना) की प्रति नहीं दी और फिर वे कह रहे हैं कि मैंने तथ्यों को छिपाया.
वाड्रा के करीबी सहयोगी मनोज अरोड़ा ने भी अपने खिलाफ दर्ज धनशोधन का मामला खारिज करने की मांग की है. बता दें कि वाड्रा पर 19 लाख पाउंड की संपत्ति खरीदने के लिए मामले में धनशोधन का आरोप है. पीएमएलए के प्रावधानों के तहत मामले की जांच की जा रही है. मनोज अरोड़ा इस मामले में सह-आरोपी हैं.