आज से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का बदला नियम

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आज से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का बदला नियम

नई दिल्ली। नया मोटर व्हीकल एक्ट 2019 लागू होने के बाद आज से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का नियम और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी बदल गया है. इसी के चलते डीएल और आरसी दोनों के फॉर्मेट में बदलाव किया गया है. इस बदलाव के बाद देशभर में सभी के डीएल और


आज से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का बदला नियम नई दिल्ली। नया मोटर व्हीकल एक्ट 2019 लागू होने के बाद आज से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का नियम और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी बदल गया है. इसी के चलते डीएल और आरसी दोनों के फॉर्मेट में बदलाव किया गया है. इस बदलाव के बाद देशभर में सभी के डीएल और आरसी दोनों के फॉर्मेट में बदलाव किया गया है।

इस बदलाव के बाद देशभर में सभी के डीएल और गाड़ी की आरसी का फॉर्मेट एक जैसा होगा. डीएल और आरसी का रंग, लुक, डिजाइन और सिक्योरिटी फीचर्स एक समान होंगे।

नए नियम के तहत डीएल और आरसी में माइक्रोचिप और क्यूआर कोड लगा होगा.जोकि कई मामलों में फायदेंमंद साबित होगा। इसका एक फायदा तो यह होगा कि डीएल और आरसी में एक जगह पर जानकारी होगी, इसी के साथ इस चिप में पिछला सारा रिकॉर्ड होगा. इस क्यूआर कोड की हेल्प से केंद्रीय डाटा बेस से ड्राइवर या वाहन के बारे में पूरा रिकॉर्ड निकाला जा सकेगा।
-सांकेतिक तस्वीर