मैं सरकार के कानून को नहीं मानता कहकर शौहर ने दिए तीन तलाक...
जौनपुर। शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के पठान टोलिया निवासी शहजादी शुक्रवार को दीवानी न्यायालय पहुंची। शहजादी ने बताया कि 26 जुलाई 2015 को उसका निकाह जफराबाद के काजी अहमद नूर निवासी इश्तियाक के साथ हुआ था। 22 दिसंबर 2016 को दहेज की मांग को लेकर ससुराल वा
जौनपुर। शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के पठान टोलिया निवासी शहजादी शुक्रवार को दीवानी न्यायालय पहुंची। शहजादी ने बताया कि 26 जुलाई 2015 को उसका निकाह जफराबाद के काजी अहमद नूर निवासी इश्तियाक के साथ हुआ था।
22 दिसंबर 2016 को दहेज की मांग को लेकर ससुराल वालों ने उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया। अप्रैल 2019 को पति ने कहा कि वह ना तो शहजादी को रखेगा और न ही उसका खर्च देखेगा। दीवानी न्यायालय में पत्नी द्वारा दाखिल भरण पोषण व दहेज उत्पीड़न के मुकदमे में पति के खिलाफ वारंट जारी है।
इसी बीच गुरुवार की रात पति ने शहजादी को फोन पर तीन तलाक दे दिया। शहजादी ने मुख्यमंत्री, डीजीपी व पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देकर पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है।
शहजादी ने शिकायती पत्र में बताया कि उसने पति को तीन तलाक कानून का हवाला दिया तो उसने कहा कि मैं सरकार के कानून को नहीं मानता, मैं शरीयत को मानता हूं और उसी आधार पर तलाक दे रहा हूं।