रेप केस में हुई 30 साल की सजा, अब बरी

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रेप केस में हुई 30 साल की सजा, अब बरी

दिल्ली हाई कोर्ट ने सामूहिक बलात्कार के जुर्म में 30 साल कारावास की सजा भुगत रहे व्यक्ति को यह कहते हुए बरी कर दिया कि इस मामले में कई विसंगतियां हैं और कई तथ्यों में तालमेल नहीं है। शिवा को नौ महीने अपने घर में एक महिला को बंदी बनाकर रखने और उसका ब


रेप केस में हुई 30 साल की सजा, अब बरी
दिल्ली हाई कोर्ट ने सामूहिक बलात्कार के जुर्म में 30 साल कारावास की सजा भुगत रहे व्यक्ति को यह कहते हुए बरी कर दिया कि इस मामले में कई विसंगतियां हैं और कई तथ्यों में तालमेल नहीं है। शिवा को नौ महीने अपने घर में एक महिला को बंदी बनाकर रखने और उसका बलात्कार करने के मामले में 2014 में निचली अदालत ने 30 साल कारावास की सजा सुनाई गई थी। 

जस्टिस सी हरि शंकर ने निचली अदालत के 2014 के आदेश के खिलाफ शिवा की याचिका स्वीकार की। हाई कोर्ट ने कहा कि अगर किसी दूसरे मामले में व्यक्ति को जेल में रखना अनिवार्य नहीं है तो उसे रिहा किया जाए।
अदालत ने कहा कि इस मामले में कई विसंगतियां हैं और कई तथ्यों में तालमेल नहीं है। अदालत ने कहा, ‘अदालत के अनुसार अतिरिक्त सत्र न्यायालय का फैसला बरकरार नहीं रखा जा सकता और इसे रद्द किया जाना चाहिए।’