CBSE के नए नियमों से बिना ठोस कारण के नहीं बदला जा सकेगा स्कूल

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CBSE के नए नियमों से बिना ठोस कारण के नहीं बदला जा सकेगा स्कूल

जगदलपुर। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (सीबीएसई) ने ऐसे विद्यार्थियों के लिए नये नियम बनाये हैं, जिसके अनुसार जो विद्यार्थी दूसरे स्कूलों में प्रवेश लेना चाहते हैं या जो अपना स्कूल बदलना चाहते हैं। अब उन्हें स्कूल बदलने का कारण स्पष्ट करते हुए इ


CBSE के नए नियमों से बिना ठोस कारण के नहीं बदला जा सकेगा स्कूल
जगदलपुर। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (सीबीएसई) ने ऐसे विद्यार्थियों के लिए नये नियम बनाये हैं, जिसके अनुसार जो विद्यार्थी दूसरे स्कूलों में प्रवेश लेना चाहते हैं या जो अपना स्कूल बदलना चाहते हैं। अब उन्हें स्कूल बदलने का कारण स्पष्ट करते हुए इस संबंध में प्रमाणपत्र भी देना होगा।
उल्लेखनीय है कि अभी तक सीबीएसई पाठ्यक्रम वाले  विद्यार्थियों को स्कूलों को बदलना सरल था। एक स्कूल के स्थान पर दूसरे स्कूल में प्रवेश लेने पर बोर्ड की कोई समस्या नहीं थी। अब बिना वास्तविक कारणों के स्कूल बदलने की अनुमति नहीं मिल सकेगी। इस संबंध में सीबीएसई ने 8 ठोस कारण स्पष्ट किये हैं और उन्हीं के आधार पर स्कूल बदलने की अनुमति दी जायेगी। अन्य कोई कारण स्कूल बदलने का मान्य नहीं होगा। इस समय शहर में करीब 12 से अधिक सीबीएसई स्कूल हैं। इनमें पढऩे वाले छात्र-छात्राएं स्कूल बदलना चाह रहे हैं तो इनके पालकों की मुश्किलें बढ़ सकतीं हैं।
इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी एचआर सोम ने बताया कि सीबीएसई स्कूलों के लिए नए नियम आए हैं और बिना ठोस कारण के स्कूल बदला नहीं जा सकेगा।
प्राप्त जानकारी के अनुसार पहले 9वीं और 11वीं की परीक्षा पास करने के बाद छात्र आसानी से दूसरे स्कूलों में 31 अगस्त तक प्रवेश ले लेते थे, अब ठोस कारण बताना होगा। साथ ही 15 जुलाई तक ही स्कूल बदलने के लिए आवेदन देना होगा ताकि प्रवेश जल्दी हो और विद्यार्थी पाठ्यक्रम में भी ज्यादा न पिछड़े। 31 अगस्त तक प्रवेश लेने से छात्र-छात्राएं पढ़ाई में पिछड़ जाते थे।