किशोरी को बहलाकर भगाने के आरोपी की अर्जी मंजूर

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किशोरी को बहलाकर भगाने के आरोपी की अर्जी मंजूर

सुलतानपुर। किशोरी को बहलाकर भगा ले जाने के मामले में आरोपी की तरफ से स्पेशल जज पाक्सों एक्ट की अदालत में जमानत अर्जी प्रस्तुत की गयी। जिस पर सुनवाई के पश्चात स्पेशल जज प्रशांत मिश्र ने आरोपी को राहत दी है। मामला अमेठी थाना क्षेत्र के सरवनपुर गांव से


किशोरी को बहलाकर भगाने के आरोपी की अर्जी मंजूर
सुलतानपुर।  किशोरी को बहलाकर भगा ले जाने के मामले में आरोपी की तरफ से स्पेशल जज पाक्सों एक्ट की अदालत में जमानत अर्जी प्रस्तुत की गयी। जिस पर सुनवाई के पश्चात स्पेशल जज प्रशांत मिश्र ने आरोपी को राहत दी है।
मामला अमेठी थाना क्षेत्र के सरवनपुर गांव से जुड़ा है। जहां के रहने वाले आदित्य आर्य उर्फ ??आदिल के खिलाफ अभियोगिनी ने बीते 15 अप्रैल को अपनी नाबालिग पुत्री को बहलाकर 30 हजार रूपयों के साथ भगा ले जाने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया। इस मामले में आरोपी की तरफ से स्पेशल कोर्ट में जमानत अर्जी प्रस्तुत की गयी। जिस पर सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने विरोध जताया वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ता संतोष कुमार पांडेय ने आरोपों को निराधार बताते हुए जमानत अर्जी स्वीकार करने की मांग की। उभय पक्षों को सुनने के पश्चात न्यायाधीश प्रशांत मिश्र ने आरोपी की अर्जी मंजूर कर ली।
-सांकेतिक तस्वीर