इस राज्य में तीन महीने तक ट्रैफिक पुलिस नहीं काटेगी चालान...

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इस राज्य में तीन महीने तक ट्रैफिक पुलिस नहीं काटेगी चालान...

नई दिल्ली। झारखंड में तीन महीने तक लाेगाें काे नए ट्रैफिक नियमों के तहत भारी-भरकम जुर्माने से राहत मिल गई है। अब पुलिस कागजात के अभाव में चालान नहीं काटेगी, बल्कि उन्हें समय दिया जाएगा कि वे अपने सारे कागजात बना सकें। कागजात अपडेट कराने के लिए अतिरि


इस राज्य में तीन महीने तक ट्रैफिक पुलिस नहीं काटेगी चालान...
नई दिल्ली। झारखंड में तीन महीने तक लाेगाें काे नए ट्रैफिक नियमों के तहत भारी-भरकम जुर्माने से राहत मिल गई है। अब पुलिस कागजात के अभाव में चालान नहीं काटेगी, बल्कि उन्हें समय दिया जाएगा कि वे अपने सारे कागजात बना सकें। कागजात अपडेट कराने के लिए अतिरिक्त सेवा केंद्र खाेले जाएंगे।

ट्रैफिक पुलिस अधिकारी जागरूकता अभियान चलाएंगे। नए नियमाें और जरूरी कागजाताें के बारे में लाेगाें काे बताएंगे। इसे बनवाने में भी मदद करेंगे।

मुख्यमंत्री रघुवर दास ने शुक्रवार काे उच्चस्तरीय बैठक में यह आदेश दिया। उन्हाेंने कहा कि ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी तीन महीने तक लाेगाें काे जागरूक करें और कागजात अपडेट कराने का माैका दें। बैठक में संशाेधित माेटर वाहन अधिनियम-2019 के प्रावधानाें काे लागू करने के बाद राज्य में लाेगाें काे हाे रही दिक्कताें की समीक्षा की गई।