छात्रा से बार-बार रेप के मामले में ट्यूशन मास्टर को 20 साल की जेल

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छात्रा से बार-बार रेप के मामले में ट्यूशन मास्टर को 20 साल की जेल

दिल्ली की एक अदालत ने 29 वर्षीय एक ट्यूशन मास्टर को अपनी छात्रा से बार-बार बलात्कार करने के जुर्म में 20 साल जेल की सजा सुनायी है। अदालत ने कहा कि यह अपने आप में गंभीर अपराध है और इससे सख्ती से निपटा जाना चाहिए। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सतीश कुमार ने


छात्रा से बार-बार रेप के मामले में ट्यूशन मास्टर को 20 साल की जेल
दिल्ली की एक अदालत ने 29 वर्षीय एक ट्यूशन मास्टर को अपनी छात्रा से बार-बार बलात्कार करने के जुर्म में 20 साल जेल की सजा सुनायी है। अदालत ने कहा कि यह अपने आप में गंभीर अपराध है और इससे सख्ती से निपटा जाना चाहिए।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सतीश कुमार ने कहा कि उसकी (छात्रा की) रक्षा और देखभाल करने के अपने कर्तव्य को पूरा करने के बजाय दोषी रोहन कुमार ने उम्मीद के विपरीत यह कुकृत्य किया।

अदालत ने कुमार को 2017 में छात्रा के साथ बार-बार बलात्कार करने, उसे डराने-धमकाने, उसकी गरिमा का हनन करने के इरादे से उत्पीड़न करने तथा जानबूझकर उसे नुकसान पहुंचाने का दोषी ठहराया। अदालत ने कुमार पर 52,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया और दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण को छात्रा को छह लाख रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया।

इसने कहा, अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि दोषी ने जो अपराध किया है वह गंभीर प्रकृति का अपराध है। दोषी ने उसका शिक्षक होने के नाते छात्रा के विश्वास का हनन किया है। उसकी रक्षा और देखभाल करने के अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के बजाय उसने ऐसा अपराध किया है जिससे सख्ती से निपटे जाने की आवश्यकता है।