नाबालिग से गैंगरेप के दोषी दो लोगों को 20-20 साल की जेल

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नाबालिग से गैंगरेप के दोषी दो लोगों को 20-20 साल की जेल

बीकानेर। पांच साल पुराने नाबालिग से सामूहिक बलात्कार के मामले में विशेष न्यायालय लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम पोक्सो न्यायालय बीकानेर के पीठासीन अधिकारी देवेन्द्र सिंह नागर ने दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। दोनों दोषियों को बीस-बीस स


नाबालिग से गैंगरेप के दोषी दो लोगों को 20-20 साल की जेल
बीकानेर। पांच साल पुराने नाबालिग से सामूहिक बलात्कार के मामले में विशेष न्यायालय लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम पोक्सो न्यायालय बीकानेर के पीठासीन अधिकारी देवेन्द्र सिंह नागर ने दो आरोपियों को दोषी करार दिया है।

दोनों दोषियों को बीस-बीस साल कारावास और 20-20 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड जमा नहीं कराने छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

न्यायालय ने उदयरामसर निवासी किशोर(2२) पुत्र शिवरतन मेघवाल और जामसर थाना क्षेत्र के खिचिया निवासी विजयसिंह(20) पुत्र करणीसिंह को नाबालिग से सामूहिक बलात्कार का दोषी मानते हुए 20-२० साल की सजा सुनाई है।

न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को धारा 363 व 366 में चार-साल की सजा और पांच-पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया। धारा 376 डी में दोनों आरोपियों को 20-20 साल की सजा और 10-10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। वहीं इसी मामले के एक आरोपी उदयरामसर निवासी धीरज मारु (२१) पुत्र प्रेमकुमार नाईको संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया।

अभियोजन पक्ष की ओर से वरिष्ठ अभियोजक शिवचंद भोजक ने नौ गवाहों के बयान करवाए तथा 30 दस्तावेज साक्ष्य के रूप में न्यायालय में पेश किए थे। न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद फैसला सुनाया।