बयान से मुकरी रेप विक्टिम, लौटाना होगा मुआवजा
मुंबई। विशेष 'पॉक्सो' अदालत ने मुकदमे की सुनवाई के दौरान अपने बयान से मुकरने वाली 16 साल की रेप पीड़िता को मुआवजे की तीन लाख की रकम वापस करने का आदेश दिया है। यह पैसा उसे सरकारी योजना 'मनोधैर्य' के तहत दिया गया था। हालांकि, सुनवाई के दौरान पीड़िता क
मुंबई। विशेष 'पॉक्सो' अदालत ने मुकदमे की सुनवाई के दौरान अपने बयान से मुकरने वाली 16 साल की रेप पीड़िता को मुआवजे की तीन लाख की रकम वापस करने का आदेश दिया है। यह पैसा उसे सरकारी योजना 'मनोधैर्य' के तहत दिया गया था।
हालांकि, सुनवाई के दौरान पीड़िता के पिता को उसका यौन उत्पीड़न का दोषी करार दिया गया। 'मनोधैर्य' योजना महाराष्ट्र महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा चलाई जाती है।
इसके तहत रेप, एसिड अटैक और यौन अपराधों से पीड़ित बच्चों को मुआवजा दिया जाता है। पीड़िता ने कहा था उसके पिता ने पांच साल तक उसका कई बार रेप किया।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पीड़िता का कहना था कि उसने 2015 में पुलिस के पास एक शिकायत दर्ज कराई थी। हालांकि, वह अपने बयान से पलट गई लेकिन अन्य गवाहों, सबूतों और परिस्थितियों के आधार पर पॉक्सो अदालत ने उसके पिता को दोषी ठहराया।
हालांकि, सुनवाई के दौरान पीड़िता के पिता को उसका यौन उत्पीड़न का दोषी करार दिया गया। 'मनोधैर्य' योजना महाराष्ट्र महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा चलाई जाती है।
इसके तहत रेप, एसिड अटैक और यौन अपराधों से पीड़ित बच्चों को मुआवजा दिया जाता है। पीड़िता ने कहा था उसके पिता ने पांच साल तक उसका कई बार रेप किया।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पीड़िता का कहना था कि उसने 2015 में पुलिस के पास एक शिकायत दर्ज कराई थी। हालांकि, वह अपने बयान से पलट गई लेकिन अन्य गवाहों, सबूतों और परिस्थितियों के आधार पर पॉक्सो अदालत ने उसके पिता को दोषी ठहराया।