मतदान के लिए वोटर स्लिप के साथ प्रस्तुत करना होगा वोटर आईडी या वैकल्पिक दस्तावे
रायसेन। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आगामी लोकसभा निर्वाचन 2019 में मतदाताओं की पहचान के संबंध में जारी किए गए निर्देशों के अनुसार इस निर्वाचन में पूर्व की तरह बीएलओ द्वारा प्रदान की गई मतदाता पर्ची से मतदान करना संभव नहीं होगा। मतदाता पर्ची से मतदान क
रायसेन। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आगामी लोकसभा निर्वाचन 2019 में मतदाताओं की पहचान के संबंध में जारी किए गए निर्देशों के अनुसार इस निर्वाचन में पूर्व की तरह बीएलओ द्वारा प्रदान की गई मतदाता पर्ची से मतदान करना संभव नहीं होगा। मतदाता पर्ची से मतदान केन्द्र, मतदाता का क्रमांक इत्यादि जानकारी प्राप्त की जा सकेगी।
आयोग ने स्पष्ट निर्देश दिए है कि मतदान केंद्रों पर मतदान के समय मतदाता की पहचान के लिए फोटो मतदाता पर्ची को स्टैंड-अलोन पहचान दस्तावेज के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। मतदाता पर्ची के साथ मतदाता परिचय पत्र प्रस्तुत करना होगा। मतदाता 12 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत कर मतदान कर सकेंगे।
आयोग द्वारा जारी सूची के अनुसार मतदाता परिचय पत्र अर्थात वोटर आईडी न होने की स्थिति में, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंन्स, राज्य/केंद्र सरकार के लोक उपक्रम या पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंको/डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, पैनकार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सांसदों, विधायक या विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र एवं आधार कार्ड वैकल्पिक दस्तावेज के रूप में मान्य किए जाएंगें। मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदाता परिचय पत्र अथवा इन वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।
आयोग ने स्पष्ट निर्देश दिए है कि मतदान केंद्रों पर मतदान के समय मतदाता की पहचान के लिए फोटो मतदाता पर्ची को स्टैंड-अलोन पहचान दस्तावेज के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। मतदाता पर्ची के साथ मतदाता परिचय पत्र प्रस्तुत करना होगा। मतदाता 12 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत कर मतदान कर सकेंगे।
आयोग द्वारा जारी सूची के अनुसार मतदाता परिचय पत्र अर्थात वोटर आईडी न होने की स्थिति में, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंन्स, राज्य/केंद्र सरकार के लोक उपक्रम या पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंको/डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, पैनकार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सांसदों, विधायक या विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र एवं आधार कार्ड वैकल्पिक दस्तावेज के रूप में मान्य किए जाएंगें। मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदाता परिचय पत्र अथवा इन वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।